नई दिल्ली (हि.स.) । दिल्ली पुलिस ने द्वारका कोर्ट में जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह औजला ने चार्जशीट पर 30 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने जांच अधिकारी और एसएचओ को किया तलब
कोर्ट ने 30 अप्रैल को जांच अधिकारी और एसएचओ को तलब किया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आपराधित साजिश और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 05, 238ए, 238(बी), 61(2) और 340(2) के तहत आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजेश कुमार प्रजापति और योगेश प्रजापति समेत तीन लोगों को आरोपित बनाया है।
ठेकेदार की जमानत याचिका खारिज
कोर्ट ने 8 अप्रैल को ठेकेदार राजेश कुमार प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राजेश प्रजापति ने पुलिस थाने में गैरकानूनी रुप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि सामने वाले गेट की सीसीटीवी फुटेज, गिरफ्तारी मेमो, जनरल डायरी एंट्री और कॉल डिटेल ये साबित करते हैं कि आरोपित को गैरकानूनी रुप से हिरासत में नहीं रखा गया था।
खुले गड्ढे में गिरने से हुई थी बाइक सवार की मौत
पांच और छह फरवरी की दरम्यानी रात को निजी बैंक में काम करने वाले कर्मचारी कमल ध्यानी अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कथित रूप से खुला छोड़े गए गहरे गड्ढे में बाइक समेत गिरने से ध्यानी की मौत हो गई थी।

















