Rahul Gandhi British Citizenship Case को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ता S Vignesh Shishir BJP leader की ओर से दायर याचिका पर करीब डेढ़ घंटे तक विस्तृत बहस हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का पक्ष रखने के लिए केंद्रीय स्थायी अधिवक्ता राज कुमार सिंह को भी तलब किया और मामले से जुड़ी ताजा कार्रवाई की जानकारी मांगी।
गृह मंत्रालय से मांगी गई पूरी नागरिकता फाइल
सुनवाई के बाद अदालत ने Allahabad High Court Rahul Gandhi citizenship hearing में अंतरिम आदेश देते हुए गृह मंत्रालय के विदेशियों से संबंधित प्रभाग और नागरिकता विंग से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी पूरी फाइल अदालत में पेश करने को कहा है।
अदालत ने यह फाइल 19 मार्च 2026 को पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले के सभी तथ्यों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जा सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया गंभीर आपराधिक मामला
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता वी.के. सिंह भी अदालत में उपस्थित रहे। उन्होंने अदालत को बताया कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस मामले में Rahul Gandhi criminal case citizenship allegations के तहत स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध बनते दिखाई दे रहे हैं।
सरकारी पक्ष का कहना था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है।
बीजेपी नेता ने दायर की है याचिका
बता दें कि यह मामला Petition No 673/2026 Rahul Gandhi case के तहत दायर किया गया है। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बताए जा रहे हैं, ने अदालत से विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
दरअसल 28 जनवरी 2026 को विशेष अदालत ने रायबरेली के कोतवाली थाने को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग को खारिज कर दिया था।
उसी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है।
राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग
याचिका में अदालत से यह भी मांग की गई है कि FIR against Rahul Gandhi Rae Bareli दर्ज कराने का निर्देश दिया जाए।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में कई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जांच कराना आवश्यक है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।
कई धाराओं में कार्रवाई की मांग
याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इनमें धारा 318, 335, 340, 236, 237, 61, 148, 147, 152, 238, 336(3) और 351 शामिल हैं।
इसके अलावा Official Secrets Act 1923 case Rahul Gandhi के तहत धारा 3, 5 और 6, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 और 13 तथा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14(B) और 14(C) के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
19 मार्च को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने Allahabad High Court next hearing Rahul Gandhi case की अगली तारीख 19 मार्च 2026 तय की है। उस दिन दोपहर 2:30 बजे लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति राजीव सिंह के समक्ष इस मामले की आगे की सुनवाई होगी। बरहाल सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि गृह मंत्रालय द्वारा पेश की जाने वाली फाइल और दस्तावेजों के आधार पर अदालत इस मामले में क्या अंतिम फैसला देती है।

















