ग्राम कुड़ियाल रानी पोखरी कंडोगल थानों में बनी अवैध मस्जिद के निर्माण पर हिंदुत्व निष्ट संगठनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद के निर्माण को लेकर हाई कोर्ट गई इंतजामिया कमेटी के लोगों को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जिला प्रशासन और MDDA को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। बजरंग दल के राज्य प्रमुख नरेश उनियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की ढीली नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 3 मार्च तक का समय दिया है।
दस्तावेज नहीं दिखाने पर भी टली कार्रवाई
बताया जाता है कि उक्त अवैध ढांचे के खिलाफ 16 फरवरी तक कार्रवाई की जानी थी, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, जिससे बजरंग दल, VHP और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। ये भी जानकारी मिली है कि उक्त अवैध मस्जिद सरकारी भूमि पर कब्जा करते हुए बनाई गई। मस्जिद कमेटी ने पूर्व में बताया कि ये वक्फ की है, जब उनसे इस संदर्भ में कागजात दिखाए जाने को कहा गया तो उनके द्वारा नहीं दिए गए। जिस पर जिला प्रशासन और एमडीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की, लेकिन दस्तावेज दिखाने का समय कम होने का हवाला देकर उन्हें और समय दे दिया गया, जिस पर सीलिंग की कार्रवाई टाल दी गई।
इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट गई वहां न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने 13 फरवरी को सुनवाई करते हुए बिना जिला प्रशासन की अनुमति के मस्जिद निर्माण किए जाने को गलत करार दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन बताया और इस पर जिला प्रशासन और एमडीडीए को आगे कारवाई करने का आदेश दिया है।

















