उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में दादा मियां की मजार के निकट बनी एक मस्जिद को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 15 दिन के भीतर मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद को ध्वस्त कर दें। प्रशासन की जांच में या पाया गया है कि यह मस्जिद कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी।
साप्ताहिक बाजार हटाने के भी निर्देश
संभल के जनपद प्रशासन ने वहां पर लगने वाली साप्ताहिक बाजार को भी हटाने के लिए नोटिस दिया है।
कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी शिकायत की गई थी जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण करके मस्जिद को बनाया गया है। शुक्रवार के दिन यहां मजार के पास बाजार लगाई जाती है जिसकी वजह से वहां काफी जाम लग जाता है।
आवागमन में हो रही परेशानी, 15 दिन की चेतावनी
स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मस्जिद को बनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं। वो स्वयं ही 15 दिन के भीतर इसको हटा दें अन्यथा प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
अक्टूबर 2025 की कार्रवाई का संदर्भ
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में अक्टूबर माह में संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद को गिराने का नोटिस दिया गया था। प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि संभल मुख्यालय से 30 किमी दूर राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बनाया गया था।
निर्माण क्षेत्र और पूर्व में हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई
मस्जिद का निर्माण 550 वर्गफीट और मैरिज हॉल 30 हजार वर्गफीट में बना गया था। मगर समय बीत जाने के बाद भी जब मैरिज हॉल और मस्जिद को नहीं गिराया गया था। तब जिला प्रशासन ने फोर्स के साथ बुलडोजर लगाकर मैरिज हाल को ध्वस्त कर दिया था।
उसके बाद स्थानीय लोगों ने मस्जिद को गिराने के लिए चार दिन का समय मांगा और उसके बाद खुद ही मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया था।
















