नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और IT रूल्स 2021 का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को तुरंत Grok जैसे AI-बेस्ड प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से फैलाई जा रही अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और डिसेबल करने का आदेश दिया है। इसके लिए X को केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है।
72 घंटे के अंदर X से सरकार ने मांगा जवाब
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एलन मस्क की कंपनी को ये नोटिस एक्स के एआई टूल Grok के जरिए महिलाओं की अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने और उन्हें शेयर करने की शिकायतों के बाद जारी किया गया है। सरकार ने 72 घंटे के अंदर कंपनी से जवाब मांगा है।
सरकार ने X को चेतावनी दी कि वह आईटी एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा है। Grok AI टूल का दुरुपयोग महिलाओं के अश्लील, अभद्र और सेक्सुअल कंटेंट बनाने के लिए किया जा रहा है जो कि महिलाओं की गरिमा और प्राइवेसी के खिलाफ है। सरकार ने X को ग्रोक के टेक्निकल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क के गहन रिव्यू का भी निर्देश दिया है। ताकि ऐसे गैरकानूनी कंटेंट को बनने से रोका जा सके। केंद्र सरकार ने X से सबूतों से छेड़छाड़ किए बिना सभी आपत्तिजनक कंटेंट को फौरन हटाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले यूजर्स के अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट करने के भी निर्देश दिए हैं।

















