जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, वित्तीय मामलों में कई महत्वपूर्ण डेडलाइन नजदीक आ जाती हैं। अगर आप सालभर कुछ जरूरी फाइनेंशियल काम टालते रहे हैं, तो अब उन्हें समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। विशेषकर PAN-आधार लिंकिंग, एडवांस टैक्स या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग जैसे कामों को पीछे छोड़ना आपके बैंकिंग, निवेश और टैक्स रिकॉर्ड पर असर डाल सकता है।
31 दिसंबर तक इन कामों को पूरा करना न केवल नियमों का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि यह भविष्य में वित्तीय परेशानियों से बचने का एक तरीका भी है।
टैक्स ऑडिट वालों की ITR डेडलाइन- 10 दिसंबर अगर आपका केस टैक्स ऑडिट के तहत आता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 है। इस तारीख तक रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा।
एडवांस टैक्स- 15 दिसंबर जिन लोगों की अनुमानित टैक्स देनदारी TDS कटने के बाद भी 10,000 रुपए से ज्यादा है, उन्हें एडवांस टैक्स समय पर भरना जरूरी है। 15 दिसंबर तक भरने में देरी होने पर ब्याज और पेनाल्टी लग सकती है।
ITR- पिछली वित्त वर्ष 2024-25 की ITR अगर आपने अभी तक 2024-25 का ITR फाइल नहीं किया है, तो अभी भी मौका है। लेकिन यह लेट फीस के साथ होगा। 5 लाख रुपए से कम आय वालों पर 1,000 रुपए और 5 लाख या उससे ज्यादा आय वालों पर 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। इस डेडलाइन को मिस करने पर रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा।
PAN-आधार लिंकिंग- 31 दिसंबर अगर आपका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, तो इसे पैन कार्ड से लिंक करना 31 दिसंबर तक जरूरी है। देर होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और बैंकिंग, निवेश, डीमैट या ITR फाइलिंग में दिक्कत होगी। PAN को आधार से लिंक करने का तरीका आप इसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट या SMS से लिंक कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आधार और पैन नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरिफाई करें। SMS के लिए UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का PAN> लिखकर <567678> या <56161> पर भेज दें। दिसंबर में ये चार काम समय पर निपटाना समझदारी है, ताकि नए साल में फाइनेंशियल काम बिना किसी परेशानी के पूरे हो सकें।
















