भारत में नौकरीपेशा लोग अपने भविष्य के लिए ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से चलाई जाने वाली एक खास सोशल सिक्योरिटी योजना PF में योगदान करते हैं। यह फंड मुख्य रूप से कर्मचारियों की रिटायरमेंट के समय उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में भी यह मददगार साबित होता है। पीएफ खाते में योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों करते हैं। वर्तमान में, PF खाते पर सरकार 8.15% का ब्याज देती है। यह फंड न केवल भविष्य के लिए बचत का जरिया है, बल्कि आप जरूरत पड़ने पर इस खाते से पैसे निकाल भी सकते हैं। PF खाते से पैसा आप लोन भरने के लिए, किसी आपात स्थिति में या अपनी शादी जैसी खास जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं PF खाते से अपनी शादी के लिए पैसा कैसे निकाला जा सकता है और इसके लिए क्या नियम हैं।
PF खाते से शादी के लिए पैसा निकालने की शर्तें- ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपनी खुद की शादी या परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए PF खाते से पैसा निकाल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं- शादी के लिए PF खाते से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी की नौकरी कम से कम 7 साल पूरी होनी चाहिए। कर्मचारी PF खाते में जमा कुल राशि का केवल 50% ही अपनी शादी के लिए निकाल सकता है। PF खाते से शादी के लिए पैसा निकालने की अनुमति केवल तीन बार ही दी जाती है। इसका मतलब है कि आप पूरी जमा राशि नहीं निकाल सकते। इस तरह PF का पैसा न केवल आपकी खुद की शादी में मदद करता है, बल्कि परिवार के सदस्यों की शादी में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नियमों का पालन करना जरूरी है।
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PF से पैसा निकालने की प्रक्रिया- PF खाते से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताया गया है- EPFO की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा। वेबसाइट पर अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।लॉगिन करने के बाद “Online Services” में जाएं और Claim (क्लेम) का ऑप्शन चुनें। अपने बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज करें। सर्टिफिकेट पर साइन करके Proceed to Online Claim पर क्लिक करें। अब जितना पैसा आप निकालना चाहते हैं, वह राशि डालें। बैंक पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अपने एड्रेस की पुष्टि करें और OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें। सभी विवरण सही भरने के बाद क्लेम सबमिट करें। क्लेम सबमिट करने के बाद, यह प्रक्रिया आपके नियोक्ता (Employer) के अप्रूवल पर निर्भर करती है। नियोक्ता की अनुमति मिलने के बाद PF का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।















