सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की शिथिलता पर जताया आश्चर्य, पूछा- SIR अभियान में मतदाता सुधार के लिए आगे क्यों नहीं आए?
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की शिथिलता पर जताया आश्चर्य, पूछा- SIR अभियान में मतदाता सुधार के लिए आगे क्यों नहीं आए?

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर संज्ञान लिया कि बिहार SIR अभियान में 65 लाख नाम हटाए गए और 85,000 नए मतदाता जुड़े। कोर्ट ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर आश्चर्य जताया।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Aug 22, 2025, 04:33 pm IST
in भारत, दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत हटाए गए मतदाताओं के नामों में सुधार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आगे न आने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस कथन पर संज्ञान लिया है कि बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं और राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

चुनाव आयोग का हलफनामा

वहीं आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम और विवरण, जो 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची में शामिल नहीं थे, राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर पोस्ट कर दिए गए हैं। सूचियों की ऑनलाइन उपलब्धता के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन भी जारी किए गए थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे।

नाम हटाने के कारण

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूची में उनके शामिल न होने के कारण भी शामिल हैं, जिनमें मृत्यु, सामान्य निवास का स्थानांतरण या डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ शामिल हैं।

भौतिक प्रतियों की उपलब्धता

चुनाव आयोग ने कहा कि सूची की भौतिक प्रतियाँ बिहार भर के गाँवों में पंचायत भवनों, खंड विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की गई हैं ताकि लोग आसानी से उन तक पहुँच सकें और पूछताछ कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट का 14 अगस्त का निर्देश

चुनाव आयोग ने यह हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय के 14 अगस्त के निर्देशों के अनुपालन में दायर किया है, जिसमें उसे चुनावी राज्य बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की एक गणना की गई, बूथ-वार सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था।

व्यथित मतदाताओं के लिए प्रावधान

चुनावी आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को यह भी बताया कि उसके सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बिहार मतदाता सूची के मसौदे में नाम शामिल न होने से व्यथित मतदाता अपने दावों के साथ आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि लगभग 65 लाख नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए थे, जबकि उनके नाम जनवरी 2025 में सारांश संशोधन के बाद तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल थे।

Topics: चुनाव आयोगElection Commission of Indiaबिहार मतदाता सूचीBihar Voter List 2025SIR अभियानमतदाता नाम हटाए गएSC on Bihar Electionsसुप्रीम कोर्ट
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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