Bank Customers Rights: बैंक अधिकारी टाल रहे हैं काम, यहां करें शिकायत, तुरंत होगा एक्शन
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Bank Customers Rights: बैंक अधिकारी टाल रहे हैं काम, यहां करें शिकायत, तुरंत होगा एक्शन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों को कई अधिकार दिए हैं, जिनका सही उपयोग करके ग्राहक बैंक कर्मचारियों की लापरवाही या टालमटोल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

Written byMahak SinghMahak Singh
Jul 28, 2025, 03:48 pm IST
in बिजनेस
Bank Customers Rights

Bank Customers Rights

बैंक में अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारी ग्राहकों के जरूरी काम को समय पर नहीं करते। कभी कहते हैं “लंच के बाद आना”, तो कभी घंटों इंतजार कराते हैं। कई बार तो जब ग्राहक बताए गए समय पर पहुंचते हैं, तब भी संबंधित कर्मचारी अनुपस्थित मिलता है। ये समस्या बहुत आम है लेकिन इसका मुख्य कारण है- ग्राहकों को अपने अधिकारों की जानकारी न होना।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों को कई अधिकार दिए हैं, जिनका सही उपयोग करके ग्राहक बैंक कर्मचारियों की लापरवाही या टालमटोल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी ऑवर्स के दौरान जानबूझकर आपके काम में देर कर रहा है, या काम करने से मना कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।अगर बैंक कर्मचारी काम करने में आनाकानी करता है, तो सबसे पहले उसकी शिकायत उसी शाखा के बैंक मैनेजर या नोडल अधिकारी से करें। अधिकतर मामलों में यह पहला कदम ही समस्या का समाधान कर देता है। हर बैंक का एक Grievance Redressal Mechanism (शिकायत निवारण तंत्र) होता है। आप बैंक के शिकायत निवारण नंबर पर कॉल करके या बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिकतर बैंक इन शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करते हैं। अगर बैंक आपकी शिकायत का 30 दिन के भीतर समाधान नहीं करता, तो आप RBI के Complaint Management System पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें-

PM Fasal Bima Yojana: फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा, ऐसे करें अप्लाई

शिकायत कैसे करें- वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर जाएं और ‘File a Complaint’ पर क्लिक करें। ईमेल से शिकायत भेजनी हो तो [email protected] पर लिखें। टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करें (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेवा उपलब्ध है)। किन बातों की शिकायत कर सकते हैं-

कर्मचारी की लापरवाही या दुर्व्यवहार, ट्रांजैक्शन में देरी, UPI फेल्योर, लोन से जुड़ी समस्याएं, सेवा में टालमटोल या असहमति। बैंक में आपके काम में देरी या लापरवाही को नजरअंदाज न करें। अपने अधिकारों की जानकारी रखें और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करें।

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Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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