मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बिना अनुमति घर को प्रार्थना स्थल में बदलना अवैध
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मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बिना अनुमति घर को प्रार्थना स्थल में बदलना अवैध

मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना प्रशासनिक अनुमति के निजी घर को प्रार्थना स्थल में बदलना कानून का उल्लंघन है। पादरी एल जोसेफ की याचिका खारिज, जानें पूरा मामला।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Jun 30, 2025, 10:56 am IST
in तमिलनाडु
Madras high court changing home into prayer place

मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी है। हाई कोर्ट ने एक ईसाई के द्वारा घर को गिरिजाघर के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि है कि प्रशासन की अनुमति के बगैर निजी आवास को प्रार्थना स्थल में बदलना अवैध है। बिना अनमति के इस प्रकार के परिवर्तन कानूनों का उल्लंघन है।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, ये अहम फैसला मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने सुनाया है। जस्टिस आनंद तिरुवरूर जिले के कोडावसाल तालुक के पादरी एल जोसेफ विल्सन की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एल जोसेफ ने अदालत से अपने सील किए गए घर को फिर से चर्च के तौर पर शुरू करने की इजाजत देने की मांग की थी।

क्या है पूरा मामला

मामला कुछ यूं है कि 2007 में पादरी जोसेफ एक ट्रस्ट बनाता है, जिसका नाम होता है वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीस ट्रस्ट। 2023 में इसी ट्रस्ट के नाम पर एक पट्टा अलॉट होता है। 2 जनवरी 2023 को पादरी उस जमीन को खरीद लेता है और वहां पर अपना घर बनाता है। बाद में वह अपने घर में प्रार्थना सभाएं करने लगता है। जब प्रशासन को इसकी शिकायत की जाती है तो प्रशासन उसे सील कर देता है। इसी को लेकर एल जोसेफ हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। पादरी का कहना है कि उसने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अपने घर को चर्च में बदलने की मांग की थी, लेकिन कलेक्टर ने इससे इंकार कर दिया था।

बहरहाल, अब जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पादरी को झटका देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अथॉरिटी की परमिशन के बिना वो घर को प्रार्थना स्थल में नहीं बदल सकते हैं।

इसे भी पढे़ं: कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामला: सीसीटीवी फुटेज और डीएनए जांच से बड़ा खुलासा 

एक ही शर्त पर हटेगी सील

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पादरी को बता दिया है कि कोर्ट प्रशासन को सील हटाने का आदेश भी देगा, जब पादरी संबंधित अथॉरिटी की इजाजत के बिना संपत्ति का इस्तेमाल प्रार्थना सभा के तौर पर नहीं करेगा। अगर वो इसे चर्च के तौर पर बदलना चाहता है तो उसे कलेक्टर की इजाजत लेनी होगी। बिना अनुमति के इस तरह के परिवर्तन न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए असुविधा का कारण भी बन सकते हैं।

उचित प्रक्रिया का पालन जरूरी

जस्टिस आनंद ने अपने आदेश में कहा, “किसी भी निजी संपत्ति को सार्वजनिक या धार्मिक उपयोग में लाने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय नियमों और पड़ोसियों के हितों का सम्मान हो।”

Topics: जस्टिस एन आनंद वेंकटेशplace of worshipconverting house into churchpastor L Josephlegal permissionMadras High CourtJustice N Anand Venkateshमद्रास हाई कोर्टप्रार्थना स्थलघर को चर्च में बदलनापादरी एल जोसेफकानूनी अनुमति
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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