श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से मांगा जवाब 
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से मांगा जवाब 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था।

by WEB DESK
Nov 5, 2024, 04:02 pm IST
in उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि

श्रीकृष्ण जन्मभूमि

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नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई टाल दी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर पक्षकारों से जवाब मांगा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई क्या हाई कोर्ट में हो सकती है।

इस मामले में हिन्दू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल कर रखी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग भी मंजूर कर ली थी। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इन 18 याचिकाओं में विवादित स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बता कर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।

Topics: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवादसुप्रीम कोर्टइलाहाबाद हाई कोर्ट
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