मद्रास हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की ही तरह चर्च के लिए ऐसा ही बोर्ड बनाने के लिए सरकार से मांगा सुझाव
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मद्रास हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की ही तरह चर्च के लिए ऐसा ही बोर्ड बनाने के लिए सरकार से मांगा सुझाव

ईसाइयों से जुड़े मामलों की एक मात्र जांच सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत का केस दर्ज किया गया था।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Oct 26, 2024, 11:39 am IST
inतमिलनाडु
Tamil Nadu Madras High court

मद्रास हाई कोर्ट ने ईसाई संस्थाओं की संपत्तियों, उनके फंड्स और अस्पतालों और स्कूलों, कॉलेजों जैसी संस्थाओं को वक्फ बोर्ड की ही तर्ज पर एक लीगल बोर्ड बनाकर उसके अंतर्गत लाकर उन्हें जबावदेह बनाने के लिए केंद्र और तमिलनाडु सरकार से ओपनियन मांगा है।

ये बात मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन सतीश कुमार ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के तहत हिन्दुओं और मुस्लिमों के धर्मार्थ बंदोबस्त कानूनी नियमों के अधीन है। लेकिन ईसाइयों के लिए इस तरह की कोई संस्था नहीं है। ईसाइयों से जुड़े मामलों की एक मात्र जांच सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत का केस दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि CPC की धारा 92 उन मुकदमों से संबंधित है, जिनमें अदालतों से प्रशासकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया जाता है।

क्या है पूरा मामला

मामला कुछ यूं है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित नागरकोइल में स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज में संवाददाता की नियुक्ति और कर्मचारियों को सैलरी देने के तरीकों को लेकर एक याचिका मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई थी। एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सतीश कुमार ने टिप्पणी की कि चर्चों के पास न केवल विशाल संपत्तियां हैं, बल्कि कई शिक्षण संस्थान भी ईसाइयों के अंतर्गत हैं। इस प्रक्रिया में जिन संस्थानों की रक्षा और सुरक्षा इन निर्वाचित व्यक्तियों से अपेक्षित है। उनका कहना था कि वे प्रशासनिक रूप से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके धन को सत्ता संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

हाई कोर्ट ने चर्च प्रशासन को और अधिक जबावदेह बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अब ये वक्त आ गया है कि चर्चों के लिए भी एक स्थायी समाधान खोजा जाए। जस्टिस सतीश कुमार कहते हैं कि चूंकि इस क्षेत्र में कोई केंद्रीय कानून नहीं है, इसलिए इस संबंध में मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र या राज्य सरकारों को कानून बनाने से कोई रोक नहीं हो सकती है।

Topics: तमिलनाडुवक्फ बोर्डTamil NaduMadras High Courtमद्रास हाई कोर्टWakf BoardMadras High Court calls for formation of board for churchमद्रास हाई कोर्ट ने चर्च के लिए बोर्ड बनाने का किया आह्वान
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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