औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
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औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के राज्य के फैसले को कानूनन सही ठहराया था

by WEB DESK
Aug 2, 2024, 04:17 pm IST
in महाराष्ट्र
Supreme court decision

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के दो शहरों का नाम बदलने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नाम बदलना सरकार का अधिकार है। इसकी न्यायिक समीक्षा की जरूरत नहीं है।

उल्लेखनीय है कि आठ मई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के राज्य के फैसले को कानूनन सही ठहराया था। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

ये भी पढ़ें – अब अहिल्या देवी नगर के नाम से जाना जाएगा अहमदनगर

राज्य सरकार औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलने की मांग केंद्र सरकार से कर रही थी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 20 अक्टूबर 2022 को केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 को नए नामों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव हो गया।

ये भी पढ़ें – बर्बर विदेशी आक्रांता छोड़ गए हैं अपने नाम, देखिये कितनी बड़ी है लिस्ट

Topics: सुप्रीम कोर्टधाराशिवऔरंगाबादछत्रपति संभाजी नगरउस्मानाबाद
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