हजरत निजामुद्दीन में मस्जिद और मदरसे को खाली करने का आदेश : अवैध अतिक्रमण हटाने की ओर दिल्ली हाई कोर्ट का कठोर कदम
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हजरत निजामुद्दीन में मस्जिद और मदरसे को खाली करने का आदेश : अवैध अतिक्रमण हटाने की ओर दिल्ली हाई कोर्ट का कठोर कदम

- हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि परिसर खाली करने के आगे कोई और समय नहीं दिया जाएगा

Written byShivam DixitShivam Dixit
Jun 14, 2024, 04:04 pm IST
in भारत, दिल्ली

नई दिल्ली । दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित एक मस्जिद और मदरसे को खाली करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रबंधन को एक महीने की मोहलत दी है। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि फैजयाब मस्जिद और मदरसा या किसी अन्य व्यक्ति को परिसर खाली करने के लिए इसके बाद आगे कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

डीडीए का सख्त रुख

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने का फैसला किया है। डीडीए के अनुसार, यह स्थल अवैध रूप से कब्जा किया गया था और इसे हटाना अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। डीडीए का मानना है कि अवैध अतिक्रमण न केवल सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, बल्कि शहर की योजनाबद्ध विकास को भी बाधित करता है।

अदालती निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वे मस्जिद और मदरसे के केयरटेकर को खाली करने के लिए एक महीने का समय दें। अदालत ने साफ किया कि याचिकाकर्ता फैजयाब मस्जिद और मदरसे को इसके बाद आगे कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में यह सुनिश्चित किया है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

कानूनी प्रक्रिया

दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस और डीडीए ने 13 जून को मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त करने की धमकी दी थी और इसे अवैध और असंवैधानिक करार दिया जाए। हालांकि, अदालत ने इस दावे को खारिज करते हुए डीडीए के पक्ष को मजबूत माना और आदेश दिया कि अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

अतिक्रमण हटाने का महत्व

अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिल्ली के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम न केवल शहर के भूमि उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी सुनिश्चित करेगा। डीडीए का मानना है कि अतिक्रमण को हटाने से सार्वजनिक भूमि का सही और न्यायपूर्ण उपयोग हो सकेगा, जो कि शहर की योजनाबद्ध विकास के लिए आवश्यक है।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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