अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, कल करना होगा सरेंडर, जानिये कोर्ट में क्या दी गई दलील
July 15, 2026
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
Android appiPhone AppArattai
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • सामाजिक समरसता
      • नागरिक कर्तव्य
      • पर्यावरण
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • अधिक
    • विभाजन-विभीषिका
    • पाञ्चजन्य इवेंट
      • सुशासन संवाद
      • सागर मंथन
      • मुंबई संकल्प
      • अष्टायाम
      • गुरुकुलम
      • साबरमती संवाद
      • आधार इन्फ्रा
    • वेब स्टोरी
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • कला-साहित्य
      • पुस्तकें
      • पुस्तक समीक्षा
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
  • Subscribe
    • Subscribe Print Edition
    • Subscribe Ecopy
    • Read Ecopy
  • ‌
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • सामाजिक समरसता
      • नागरिक कर्तव्य
      • पर्यावरण
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • अधिक
    • विभाजन-विभीषिका
    • पाञ्चजन्य इवेंट
      • सुशासन संवाद
      • सागर मंथन
      • मुंबई संकल्प
      • अष्टायाम
      • गुरुकुलम
      • साबरमती संवाद
      • आधार इन्फ्रा
    • वेब स्टोरी
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • कला-साहित्य
      • पुस्तकें
      • पुस्तक समीक्षा
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
  • Subscribe
    • Subscribe Print Edition
    • Subscribe Ecopy
    • Read Ecopy
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • संघ @100
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
  • पाञ्चजन्य इवेंट
  • Print Edition
  • Ecopy
होम भारत दिल्ली

अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, कल करना होगा सरेंडर, जानिये कोर्ट में क्या दी गई दलील

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा 5 जून को फैसला सुनाएंगी।

Written byPanchjanyaPanchjanya
Jun 1, 2024, 07:24 pm IST
in दिल्ली
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में किया गया है गिरफ्तार। (फाइल फोटो)

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में किया गया है गिरफ्तार। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित एवं अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 5 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू मौजूद थे। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन मौजूद थे। सुनवाई शुरू होते ही तुषार मेहता ने कहा कि क्या केजरीवाल सरेंडर करेंगे। केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि वे 2 जून को खुद 3 बजे सरेंडर करेंगे। केजरीवाल ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में गुमराह करने की कोशिश की है। वे खुद सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरेंडर कर रहे हैं।

राजू ने कहा कि केजरीवाल के सरेंडर नहीं करने की मांग सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। ऐसे में अंतरिम जमानत की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत एक जून तक की दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत दाखिल करने की छूट दी है। राजू ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका भी सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक वे अभी हिरासत में नहीं हैं। हिरासत में होने के बाद ही नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। राजू ने कहा कि केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई तभी की जा सकती है जब वो हिरासत में हों। ऐसे में अगर केजरीवाल सरेंडर करते हैं तभी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

राजू ने कहा कि अंतरिम जमानत हो या नियमित जमानत उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ऐसे में अंतरिम जमानत और नियमित जमानत याचिका दोनों सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे संवैधानिक कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत विशेष अधिकार है लेकिन ट्रायल कोर्ट के विशेष अधिकार नहीं है कि वो इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के तहत केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट इसके लिए उचित फोरम नहीं है। केजरीवाल की याचिका में ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए जो याचिका दायर की थी, उसका खुलासा नहीं किया है। रजिस्ट्रार ने उनकी अर्जी स्वीकार नहीं कि इसे छिपाया गया है।

तुषार मेहता ने कहा कि सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, क्या ट्रायल कोर्ट उसमें परिवर्तन कर सकता है। मेहता ने कहा कि केजरीवाल की मेडिकल आधार पर एक हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अस्वीकार कर दिया और उसके बाद वो ट्रायल कोर्ट आए लेकिन ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस तथ्य को छिपाया गया। मेहता ने कहा कि एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं वे बीमार हैं दूसरी तरफ वे रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो घटा है और उन्हें कैंसर होने का खतरा है। ये सभी तथ्य बेबुनियाद हैं।

मेहता की दलील का हरिहरन ने विरोध करते हुए कहा कि सभी आरोप गलत हैं। जो तथ्य याचिका में दिए गए हैं उन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही नियमित जमानत याचिका दायर की गई है। अंतरिम जमानत के मामले पर हरिहरन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। हरिहरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है, इस वजह से ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की गई है।

हरिहरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देते हुए केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी थी। केजरीवाल की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से ट्रायल कोर्ट आना पड़ा है। केजरीवाल का शुगर लेवल घट-बढ़ रहा है। इसलिए उनका चेकअप कराना जरूरी है। केजरीवाल का कीटोन लेवल बढ़ गया है। स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से वे अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, दूसरी कोई वजह नहीं है। हरिहरन ने कहा कि अगर केजरीवाल का टेस्ट कराए बिना जेल भेजा गया तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है।

हरिहरन की दलील का जवाब देते हुए एसवी राजू ने कहा कि अंतरिम जमानत मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के प्रावधान के तहत ही होनी चाहिए। राजू ने कहा कि केजरीवाल के टेस्ट के लिए कई दिनों की जरूरत नहीं है। ये कुछ घंटों का काम है। केजरीवाल ने कई सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। वे इन टेस्ट के लिए समय निकाल सकते थे। राजू ने केजरीवाल का वजन घटने के दावे को झूठा बताया। जब केजरीवाल जेल गए थे तो उनका वजन 64 किलोग्राम था, निकलते समय 65 किलोग्राम था। राजू ने कहा कि केजरीवाल को जो दवाई दी जा रही है वो शुगर कम करने वाली है। केजरीवाल ने अपने डॉक्टर से कीटोन लेवल बढ़ने की शिकायत कभी नहीं की। केजरीवाल जेल से निकलते ही रैलियां कर रहे हैं लेकिन उन्होंने 20 मई को डॉक्टर से कीटोन बढ़ने की शिकायत नहीं की। आपने 24 मई को डॉक्टर से शिकायत की ताकि अंतरिम जमानत के लिए जमीन तैयार की जा सके।

राजू ने कहा कि केजरीवाल को जेल के अंदर कोई बीमारी होती है तो उन्हें एम्स से लेकर दूसरे अस्पताल ले जाया जा सकता है। अगर किडनी में गड़बड़ी है तो ब्लड टेस्ट होना चाहिए। अगर गंभीर बीमारी है तो दूसरे डॉक्टरों से भी परामर्श लेना चाहिए। अगर केजरीवाल गंभीर रूप से बीमार होते तो वे इतनी रैलियां और चुनाव प्रचार नहीं कर रहे होते। वे बीमारी का बहाना बना रहे हैं।

तुषार मेहता ने कहा कि कानून की गरिमा का सवाल है। ये एक जिम्मेदारी का सवाल है। 25 मई को जानबूझ कर टेस्ट कराया, क्योंकि पता था कि चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। मेहता ने कहा कि केजरीवाल का ये दावा कि उनका वजन घटा है ये झूठा है, क्योंकि वजन बढ़ा है। कोई पक्षकार किसी सिस्टम का मजाक नहीं उड़ा सकता है। मेहता ने कहा कि 25 मई के बाद कोई टेस्ट नहीं कराया गया, उसी टेस्ट के भरोसे ये याचिका दायर की गई है।

कोर्ट ने हरिहरन से पूछा कि केजरीवाल को 7 दिनों की अंतरिम जमानत क्यों चाहिए जबकि राजू कह रहे हैं कि टेस्ट कुछ घंटों का है। तब हरिहरन ने कहा कि होल्टर टेस्ट में समय लगता है। हरिहरन ने कहा कि सभी पैरामीटर पूरा करने के बाद ही होल्टर टेस्ट किया जाता है। उसमें ज्यादा समय लगता है। इस पर मेहता और राजू ने कहा कि ये टेस्ट 25 मई से 1 जून तक किया जा सकता था। मेहता ने कहा कि अगर केजरीवाल की तरह कोई दूसरा पक्षकार भी कहे कि जेल नियमों को दरकिनार रखकर उन्हें चिकित्सा सुविधा दी जाए तो ये कानून का मजाक होगा।

कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था।

Topics: अरविंद केजरीवालराऊज एवेन्यू कोर्टदिल्ली आबकारी नीतिदिल्ली शराब घोटालादिल्ली आबकारी घोटाला
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel
Download Panchjanya mobile apps: Google Play Store  / App Store

संबंधित समाचार

रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो)

गुरुग्राम जमीन सौदा मामले में रॉबर्ड वाड्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल

Delhi High court contempt of court case against Kejriwal manish sisodia

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सहित AAP नेताओं के खिलाफ जारी किया नोटिस, क्या है मामला?

जस्टिस स्वर्णकांता और अरविंद केजरीवाल

दिल्ली आबकारी घोटाला: अरविंद केजरीवाल समेत चार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस, जस्टिस स्वर्णकांता केस से हुईं अलग

अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा

क्या AAP में अकेले रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल? 

अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा

‘आप’ का क्या होगा जनाब-ए-आली ?

कोर्ट का फैसला (प्रतीकात्मक चित्र)

दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई से हटने की मांग खारिज की

Load More

ताज़ा समाचार

Uttarakhand Voter List 2026 Draft Publication CEO BVRC Purushottam Election Commission Camp

उत्तराखंड में SIR का प्रथम चरण पूरा: 19 लाख वोटरों के डेटा में मिली गड़बड़ी, जानिए कैसे सुधारें अपना नाम!

Punjab Terror Module ISI Drone Dropped Weapons AK 47 LMG Seized Amritsar Rural Police Delhi Threat

Punjab Terror Module: स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI की बड़ी साजिश नाकाम! 2 AK-47, 2 LMG राइफलों और बमों के साथ 3 गिरफ्तार

Punjab Drug Bust Amritsar Counter Intelligence Seizes Heroin DGP Gaurav Yadav Pakistan Border Smuggling

पंजाब में सीमापार तस्करी नेटवर्क ध्वस्त! ₹210 करोड़ की 30 KG हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर से जुड़े तार

UP Education Services Selection Commission Prayagraj

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने PGT, TET और अन्य परीक्षाओं को लेकर जारी की चेतावनी

Jagannath Rath Yatra Significance Darubrahma Puri Temple King Indradyumna

पुरी रथयात्रा विशेष: भारत की सनातन आस्था का महामहोत्सव है जगन्नाथ स्वामी का रथयात्रा उत्सव

India on PoJK Pakistan Human Rights Violations External Affairs Ministry New Delhi Global Community

पीओजेके को लेकर भारत सख्त, कहा- ‘PoJK में कुकृत्यों के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए अंतरराष्ट्रीय समुदाय’

International Court Credibility ICJ ICC Bias Debate Global Justice System National Sovereignty Marco Rubio

क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी जवाबदेही से ऊपर हैं? अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर छिड़ी बड़ी बहस!

Afghan Makeup Trend Viral Video Reels Instagram Women Burqa Protest Social Media

क्या है अफ़गान मेकअप ट्रेंड? और क्यों हो रहा है वायरल? बुर्के के पीछे छिपा है ये हैरान करने वाला सच!

CM Pushkar Singh Dhami Swami Ramdev Acharya Balkrishna Harela Parva Malagram Dhanwantari Dham Herbal World

Uttarakhand Harela Parva 2026: मालाग्राम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने किया पौधारोपण

Teejan Bai Passes Away Pandavani Singer Lokmanthan Parivar J Nandakumar Tribute Bhopal 2016

लोकसंस्कृति की अमर साधिका तीजन बाई का महाप्रयाण: लोकमंथन परिवार ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

Load More
  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • सामाजिक समरसता
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • पर्यावरण
      • नागरिक कर्तव्य
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • विभाजन-विभीषिका
  • पाञ्चजन्य इवेंट
    • सुशासन संवाद
    • सागर मंथन
    • मुंबई संकल्प
    • अष्टायाम
    • गुरुकुलम
    • साबरमती संवाद
    • आधार इन्फ्रा
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • कला-साहित्य
    • पुस्तकें
    • पुस्तक समीक्षा
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies