दिल्ली : 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में विभव कुमार, कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल बनी ठिकाना
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दिल्ली : 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में विभव कुमार, कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल बनी ठिकाना

अदालत के फैसले पर स्वाति ने कहा- उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह उम्मीद करती हैं कि दोषी को सख्त सज़ा मिलेगी

by SHIVAM DIXIT
May 31, 2024, 06:57 pm IST
in भारत, दिल्ली
अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को नहीं मिली राहत

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दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी विभव कुमार को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले 28 मई को अदालत ने विभव कुमार की पुलिस हिरासत को तीन दिनों के लिए बढ़ाए जाने का फैसले दिया था।

गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी

18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें विभव कुमार से और पूछताछ करने के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। जिसको स्वीकारते हुए अदालत ने विभव कुमार को पुलिस हिरासत में भेजा था।

न्यायिक हिरासत का निर्णय

तीस हज़ारी कोर्ट ने 28 मई को सुनवाई करते हुए विभव कुमार की पुलिस हिरासत को तीन दिनों के लिए बढ़ाया था, जिसके बाद आज फिर अदालत ने निर्णय लिया कि अब विभव कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आरोपी विभव को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।

स्वाति मालीवाल का बयान

अदालत के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह उम्मीद करती हैं कि दोषी को सख्त सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

कब होगी अगली सुनवाई ?

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं की है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की जांच

वहीं मामले की जांच जारी है जिसमे पुलिस ने आरोपियों से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि वे इस मामले में हर संभव साक्ष्य जुटा रहे हैं और इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मामले की सही तफ्तीश हो सके।

कोर्ट के आदेश का असर

दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट का यह निर्णय इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस तरह के मामलों में कठोरता से पेश आती है और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी विभव कुमार के खिलाफ आगे की कार्रवाई में क्या निष्कर्ष निकलते हैं, यह देखने की बात होगी।

Topics: Delhi Courtबिभव कुमारSwati Maliwal assault caseस्वाति मालीवाल मारपीट केसBibhav Kumar 14 Day Judicial CustodyKejriwal close aide Bibhav KumarDelhi Newsअरविंद केजरीवालJudicial Custodyदिल्ली न्यूज
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