चुनाव प्रचार के मंच से ममता ने किया मुआवजे का ऐलान, लागू है आदर्श आचार संहिता
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चुनाव प्रचार के मंच से ममता ने किया मुआवजे का ऐलान, लागू है आदर्श आचार संहिता

देश में आदर्श आचार संहिता लागू है इस दौरान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई भी पार्टी का नेता प्राकृतिक आपदा में मुआवजे का ऐलान नहीं कर सकता ।

by WEB DESK
Apr 16, 2024, 10:36 am IST
in भारत, पश्चिम बंगाल
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कोलकाता । फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। नियम अनुसार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई भी पार्टी का नेता किसी भी प्राकृतिक आपदा में वित्तीय मुआवजे का ऐलान नहीं कर सकता। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर बंगाल की जनसभा के मंच से ऐलान कर दिया कि जलपाईगुड़ी में आपदा पीड़ितों को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी।

यही नहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी लेकिन चुनाव आयोग इस पर खामोश बना हुआ है।

दरअसल इतने दिनों तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जनसभाओं में कह रही थीं कि चुनाव आयोग तूफान पीड़ितों के लिए राहत राशि प्रदान करने की अनुमति नहीं दे रहा। इस बीच सोमवार को ही वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट कर कहा कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे लगातार झूठ बोल रहे हैं क्योंकि नौ अप्रैल को ही चुनाव आयोग ने राहत राशि देने की अनुमति दे दी है।

इसके बाद अचानक ममता बनर्जी का बयान बदला और उन्होंने वित्तीय मुआवजे का ऐलान कर दिया। इसे लेकर एक तरफ उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं।

आयोग के एक सूत्र ने बताया कि इतने दिनों तक आयोग की ओर से रोक लगाए जाने की बात ममता बनर्जी कर रही थी और अब उन्होंने आखिरकार एक तरह से स्वीकार किया है कि चुनाव आयोग की ओर से कोई रोक नहीं है। इसलिए फिलहाल नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्षी दलों की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा।

Topics: आचार संहिताcode of conductआचार संहिता का उलंघनजलपाईगुड़ी में आपदाजलपाईगुड़ी आपदा का मुआवजाViolation of Code of ConductDisaster in Jalpaiguriममता बनर्जीCompensation for Jalpaiguri DisasterMamata Banerjeeचुनाव आयोगElection Commission
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