निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, सीएम योगी ने फैसले का किया स्वागत
Monday, May 29, 2023
  • Circulation
  • Advertise
  • About Us
  • Contact Us
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • राज्य
    • Vocal4Local
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • लव जिहाद
    • ऑटो
    • जीवनशैली
    • पर्यावरण
    • Podcast Series
SUBSCRIBE
No Result
View All Result
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • राज्य
    • Vocal4Local
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • लव जिहाद
    • ऑटो
    • जीवनशैली
    • पर्यावरण
    • Podcast Series
No Result
View All Result
Panchjanya
No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • G20
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • संघ
  • My States
  • Vocal4Local
  • Subscribe
होम भारत

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, सीएम योगी ने फैसले का किया स्वागत

- उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिए थे।

WEB DESK by WEB DESK
Jan 4, 2023, 06:36 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
Share on FacebookShare on TwitterTelegramEmail

यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी।

https://twitter.com/myogiadityanath/status/1610601003824607232?s=20&t=G-3iGScCKje1q6wJeYDEUA

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के तहत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट देगा। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि तीन महीने का समय बहुत लंबा हो जाएगा। क्या इसको और पहले नहीं पूरा किया जा सकता है। तब मेहता ने कहा कि आयोग के जज से पूछकर बताना होगा कि और कितने कम समय में काम पूरा किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के उस भाग पर रोक लगा रहे हैं जिसमें 31 जनवरी तक चुनाव करने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च तक यूपी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकायों के संचालन के लिए डीएम के नेतृत्व में तीन महीने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना कर काम को जारी रखा जाएगा।

यूपी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के मामले को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराई जाए।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश देते हुए कहा था कि ओबीसी कैटेगरी की सीट को सामान्य सीट के आधार पर मानते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। यूपी सरकार के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की है। याचिका सपा विधायक राम सिंह पटेल समेत सात सपा नेताओं ने दाखिल की है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों के अंदर उनसे जवाब मांगा है।

Topics: CM Yogi Newsसुप्रीम कोर्टAllahabad High Courtनिकाय चुनावओबीसी आरक्षणOBC reservationइलाहाबाद हाई कोर्टनिकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षणBody electionsSupreme CourtOBC reservation in civic electionsसीएम योगी समाचार
ShareTweetSendShareSend
Previous News

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, यूपी में दर्ज मामलों को बाहर ट्रांसफर करने से इंकार

Next News

फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले युवक पर लगा प्रतिबंध, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस को लिखा पत्र

संबंधित समाचार

अतीक-अशरफ हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट पहुंची उप्र सरकार, कहा- हमारा पक्ष भी सुना जाए

नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पता है ये याचिका क्यों दायर हुई

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

नशे के मद में डगमगाई कांग्रेस

नशे के मद में डगमगाई कांग्रेस

झारखंड HC नए भवन का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन, CJI चंद्रचूड़ का हिंदी में भाषण सुन मुर्मू बोलीं- दूसरों के लिए प्रेरणा

झारखंड HC नए भवन का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन, CJI चंद्रचूड़ का हिंदी में भाषण सुन मुर्मू बोलीं- दूसरों के लिए प्रेरणा

अतीक-अशरफ हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट पहुंची उप्र सरकार, कहा- हमारा पक्ष भी सुना जाए

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संसद के नए भवन के उद्घाटन का मामला

यूपी में जल मार्ग को सुदृढ़, सुगम और सस्ता बनाने के लिए होगा नए प्राधिकरण का गठन : सीएम योगी

यूपी में जल मार्ग को सुदृढ़, सुगम और सस्ता बनाने के लिए होगा नए प्राधिकरण का गठन : सीएम योगी

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

संवैधानिक पदों का मनमाना आदर क्यों ?

नई इमारत नई इबारत

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी के सामने सीएम धामी ने रखा सरकार की योजनाओं का ब्यौरा

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी के सामने सीएम धामी ने रखा सरकार की योजनाओं का ब्यौरा

वृद्धा की हत्या कर चेहरा खा गया युवक, डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बताई बीमारी

वृद्धा की हत्या कर चेहरा खा गया युवक, डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बताई बीमारी

अटेंशन के लिए की गई संसद पर चढ़ाई, लेकिन सोशल मीडिया पर हुई खूब खिंचाई, नाटकीय ढंग से खत्म हुआ पहलवानों का धरना

अटेंशन के लिए की गई संसद पर चढ़ाई, लेकिन सोशल मीडिया पर हुई खूब खिंचाई, नाटकीय ढंग से खत्म हुआ पहलवानों का धरना

मां क्षीर भवानी के दरबार में उमड़े कश्मीरी हिन्दू, हर्षोंल्लास से मनाया गया मेला

मां क्षीर भवानी के दरबार में उमड़े कश्मीरी हिन्दू, हर्षोंल्लास से मनाया गया मेला

सोशल मीडिया पर छाए रहे प्रधानमंत्री मोदी, नया संसद भवन और सेंगोल

सोशल मीडिया पर छाए रहे प्रधानमंत्री मोदी, नया संसद भवन और सेंगोल

34 मिनट का रहा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, 65 बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी नई संसद

34 मिनट का रहा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, 65 बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी नई संसद

सावरकर : एक समग्र मूल्यांकन

सावरकर : एक समग्र मूल्यांकन

उत्तराखंड : G 20 की बैठक समाप्त, जाते जाते मेहमानों ने देखा औणी गांव

उत्तराखंड : G 20 की बैठक समाप्त, जाते जाते मेहमानों ने देखा औणी गांव

नए रास्तों पर चलकर ही स्थापित किए जाते हैं नए प्रतिमान : प्रधानमंत्री

नए रास्तों पर चलकर ही स्थापित किए जाते हैं नए प्रतिमान : प्रधानमंत्री

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • संघ
  • राज्य
  • Vocal4Local
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • विज्ञान और तकनीक
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • साक्षात्कार
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • जीवनशैली
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • संविधान
  • पर्यावरण
  • ऑटो
  • लव जिहाद
  • श्रद्धांजलि
  • Subscribe
  • About Us
  • Contact Us
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies