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होम भारत उत्तर प्रदेश

ताजमहल के पास बनी दुकानें नहीं हटेंगी, नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

24 सितंबर के एक आदेश के बाद ताज महल परिसर के आसपास पांच सौ मीटर दायरे में रहने वाले और कारोबार करने वालों को यहां से हटाए जाने की बात कही गई थी।

विशेष संवाददाता by विशेष संवाददाता
Nov 10, 2022, 03:10 pm IST
in उत्तर प्रदेश
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https://panchjanya.com/wp-content/uploads/speaker/post-256659.mp3?cb=1668073267.mp3

ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आधा किमी दायरे में रहने वाले करीब दो हजार नागरिकों को राहत दे दी है। इन सभी को सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य आदेश के तहत हटाने के नोटिस आगरा विकास प्राधिकरण को दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद ये निर्देश दिया कि आगरा विकास प्राधिकरण अपना नोटिस वापस ले। कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को निर्देशित किया है कि वो कोर्ट में पहले अपनी रिपोर्ट दे कि इससे क्या नुकसान होने वाला है?

उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर के एक आदेश के बाद ताज महल परिसर के आसपास पांच सौ मीटर दायरे में रहने वाले और कारोबार करने वालों को यहां से हटाए जाने की बात कही गई थी जिस पर आगरा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए करीब दो हजार लोगों को यहां से हटने के नोटिस जारी कर दिए थे। स्थानीय लोगों ने इन नोटिस के खिलाफ अपने कारोबार बंद कर विरोध जताया था और सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।

फिलहाल राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट आने तक ताज गंज के लोगों को राहत मिल गई है। देखना अब ये है कि रिपोर्ट के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है।

Topics: Supreme CourtताजमहलTaj Mahalसुप्रीम कोर्टताजमहल के पास दुकानताजगंजताजगंज वेलफेयर फाउंडेशनShop Near Taj MahalTajganjTajganj Welfare Foundation
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