अब महिलाओं से नाइट ड्यूटी नहीं करवा सकेंगी कंपनी, आदेश के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान
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अब महिलाओं से नाइट ड्यूटी नहीं करवा सकेंगी कंपनी, आदेश के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान

शाम 7 से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा।

Written byPanchjanyaPanchjanya
May 28, 2022, 09:03 pm IST
inभारत, उत्तर प्रदेश

UP में महिलाओं के लिए अहम खबर है। महिलाओं की रात में ड्यूटी (नाइट शिफ्ट) लगाने से पहले बॉस को उनकी रजामंदी लेनी होगी। नहीं तो, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब शाम 7 से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी।

बता दें कि लंबे अरसे से कार्यस्थलों पर महिलाओं और अन्य कर्मचारियों के हितों को लेकर आवाज उठती रही है। महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों पर नियम लागू करते हुए आदेश जारी कर कहा है कि शाम सात से सुबह 6:00 बजे तक महिलाओं से नाइट ड्यूटी नहीं कराई जा सकेगी। अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम सात से सुबह छह के बीच में लगानी है तो उसके लिए लिखित में अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि बिना महिला की इजाजत के अगर रात में उसकी ड्यूटी लगाई जाती है तो कंपनी पर कार्रवाई की जा सकेगी, इसके साथ ही अगर कोई महिला शाम 7:00 बजे के बाद से काम करने के लिए मना करती है तो कंपनी उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती।

इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को आने-जाने की व्यवस्था के साथ भोजन भी देना होगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को नियोजक द्वारा उसके निवास से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी महिला कर्मकारों को नियोजक द्वारा भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि के मध्य कार्यरत महिलाओं को कार्य के घंटों और काम पर आने-जाने के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। नियोजक को कार्यस्थल के निकट शौचालय, प्रक्षालन कक्ष, परिवर्तन कक्ष और पेयजल तथा अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। रात में कार्य करने के दौरान न्यूनतम चार महिला कर्मकारों को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

यूपी के अपर मुख्य सचिव श्रम, सुरेश चंद्रा ने बताया है कि ‘महिला कर्मचारी लिखित सहमति के बाद ही शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑफिस में काम कर सकती है’ शाम को काम करना है या नहीं यह महिला कर्मचारी पर निर्भर है ना की कंपनी पर। नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं को कंपनी घर से लाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था खुद करेगी। यानी महिला कर्मचारी अगर रात में काम करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसे जबरन बुलाया जा रहा है तो यह श्रम कानून का उन्लंघन होगा।

Topics: राष्ट्रीय समाचारयोगी सरकारYogi Sarkarमहिलाओं की नाइट ड्यूटीNight Duty of Womenउत्तर प्रदेश समाचारUttar Pradesh NewsNational News
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