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कालकाजी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

WEB DESK by WEB DESK
Apr 27, 2022, 10:21 pm IST
in दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासक नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।

हाई कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासक नियुक्त किया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक श्रद्धालुओं, बारीदारों की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाये रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। प्रशासक के सहयोग के लिए कोर्ट ने मनमीत अरोड़ा की लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की थी। कोर्ट ने प्रशासक को एक सचिव सह कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया था जो प्रशासक के रोजाना के कामों में मदद करेंगे।

Topics: Supreme Courtदिल्ली समाचारDelhi Newsसुप्रीम कोर्टकालका मंदिरKalka Mandir
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