दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 'मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी से पॉक्सो और BNS के मामलों में नहीं मिलती छूट'
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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी से पॉक्सो और BNS के मामलों में नहीं मिलती छूट’

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला— पर्सनल लॉ के तहत हुई शादी भी नाबालिग से यौन संबंध के मामले में पॉक्सो एक्ट और BNS के तहत आपराधिक कार्रवाई से नहीं बचा सकती।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Sep 27, 2026, 01:04 am IST
inभारत, दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) के एक मामले में ऐतिहासिक और बेहद स्पष्ट फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने के बाद उसके साथ यौन संबंध बनाने पर पति को सिर्फ इस आधार पर आपराधिक कार्रवाई से छूट नहीं मिल सकती कि वह शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई थी. अदालत ने अपने कड़े शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्तिगत कानून (Personal Law), पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) द्वारा बच्चों को दिए गए कानूनी संरक्षण को कभी खत्म नहीं कर सकता.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की बेंच के सामने यह मामला एक ऐसे दंपती का था, जिनकी शादी के समय लड़की की उम्र 16 वर्ष 3 महीने और युवक की उम्र 28 वर्ष थी. शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे और महिला गर्भवती हो गई. गर्भावस्था के दौरान जब वह सरकारी अस्पताल में जांच के लिए पहुंची, तो उसकी वास्तविक उम्र सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की.

पति पर POCSO और BNS की धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने युवक के खिलाफ BNS की धारा 64(1) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर मामला दर्ज किया था. इसके बाद पति-पत्नी ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग की. साथ ही, पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और कथित उत्पीड़न के नाम पर मुआवजे की भी मांग उठाई गई थी.

सुनवाई के दौरान महिला ने अदालत में कहा कि यह शादी उसकी अपनी मर्जी से हुई थी और इसमें दोनों परिवारों की पूरी सहमति थी. उसने किसी भी प्रकार के दबाव या जबरदस्ती से साफ इनकार किया. महिला ने अपने पति की जमानत का पुरजोर समर्थन करते हुए गर्भावस्था के दौरान उसके साथ रहने की अनुमति दिए जाने की भी गुहार लगाई.

“शादी होने मात्र से किसी नाबालिग की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। जो लड़की शादी से पहले 16 साल की थी, वह शादी के बाद भी 16 साल की ही रहेगी। POCSO और BNS के तहत यौन संबंध के मामले में उसकी उम्र ही सबसे अहम और निर्णायक तथ्य है।” – दिल्ली हाईकोर्ट

पर्सनल लॉ की दलील और कोर्ट की दो-टूक

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार युवावस्था प्राप्त कर चुकी मुस्लिम लड़की वैध रूप से शादी करने में सक्षम होती है. इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी की वैधता का सवाल अलग है और शादी के बाद नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के आपराधिक परिणाम पूरी तरह से अलग कानूनी पहलू हैं. भले ही किसी पर्सनल लॉ के तहत शादी को वैध मान लिया जाए, लेकिन इससे POCSO या BNS के तहत बनने वाला अपराध स्वतः समाप्त नहीं हो जाता.

अदालत के फैसले के मुख्य बिंदु:

  • सहमति का बचाव नहीं: कोर्ट ने साफ किया कि POCSO के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है और नाबालिग की सहमति होने का दावा भी आरोपी को आपराधिक जिम्मेदारी से नहीं बचा सकता।
  • वैवाहिक अपवाद नहीं: BNS में भी 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बनाए गए शारीरिक संबंधों को वैवाहिक बलात्कार के अपवाद (Marital Exception) का संरक्षण नहीं दिया गया है।
  • FIR रद्द करने से इनकार: इन सख्त कानूनी प्रावधानों के चलते हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका के साथ-साथ पुलिसकर्मी के खिलाफ मुआवजे की मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया।

यह महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला केरल हाईकोर्ट के उस हालिया रुख से भी मेल खाता है, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग से हुई शादी को पॉक्सो के तहत कानूनी कार्रवाई से बचने की ढाल नहीं बनाया जा सकता.

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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