वाराणसी। सावन माह में मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान प्रतिबंध के बावजूद दुकानें खोलकर मांस बेच रहे चार दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
पितरकुंडा और रेवड़ी तालाब में चार दुकानें मिलीं खुली
नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने पितरकुंडा और रेवड़ी तालाब क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान रेवड़ी तालाब में दो और पितरकुंडा में दो दुकानें प्रतिबंध के बावजूद संचालित होती मिलीं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चारों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन्हें सावन माह के दौरान दोबारा दुकान न खोलने की कड़ी चेतावनी दी गई।
चार दुकानदारों से वसूला गया 35 हजार रुपये का जुर्माना
पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि सावन के दौरान धार्मिक आस्था और जनभावनाओं को देखते हुए नगर क्षेत्र में मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सावन भर जारी रहेगा नगर निगम का विशेष जांच अभियान
उन्होंने बताया कि सावन माह के दौरान नगर निगम का विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि कोई दुकानदार दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।











