सहारनपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: 30 दिन में अवैध मस्जिद हटाने और 6.41 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश
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सहारनपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: 30 दिन में अवैध मस्जिद हटाने और 6.41 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश

सहारनपुर जनपद में अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश पारित किया गया है। बजरंग दल के एक पदाधिकारी ने  मस्जिद के अवैध होने की शिकायत की थी।

Written byसुनील रायसुनील राय — edited by Mahak Singh
Jul 17, 2026, 05:30 pm IST
in उत्तर प्रदेश
कोर्ट का फैसला (प्रतीकात्मक चित्र)

कोर्ट का फैसला (प्रतीकात्मक चित्र)

सहारनपुर जनपद में अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश पारित किया गया है। बजरंग दल के एक पदाधिकारी ने  मस्जिद के अवैध होने की शिकायत की थी। अवैध मस्जिद को हटाने के लिए मुकदमे की सुनवाई करते हुए सहारनपुर के नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से कलक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण घोषित किया। नगर मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में कहा कि 315 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। सरकारी भूमि के कब्जे और उपयोग की बदले में में 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के भी आदेश दिए गए हैं।

सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर अदालत की सख्त कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने वर्ष 2024 में आरोप लगाया था कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद में निर्मित डाकघर और अन्य कमरों का किराया भी मस्जिद समिति की ओर से लिया जा रहा है। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। गत 16 अप्रैल 2025 को नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया। जानकारी के अनुसार खसरा संख्या 539, पठानपुरा स्थित कलक्ट्रेट कचहरी परिसर की 315 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित था। न्यायालय के सामने  राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि उक्त भूमि कचहरी और कलक्ट्रेट परिसर के रूप में दर्ज है। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि 30 दिनों के अंदर मस्जिद को हटा दिया जाय। इसके साथ ही 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति जमा कराने का आदेश भी दिया है।

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सुनील राय
सुनील राय
ब्यूरो चीफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश [Read more]
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