गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया था। अब प्रशासन ने उस मकान पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां असद अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। सोमवार को गाजियाबाद प्रशासन की टीम नवनीत विहार पहुंची। टीम ने ढोल बजवाकर और लाउडस्पीकर से घोषणा कराते हुए मकान मालिक के नाम नोटिस चिपका दिया। इस इमारत को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है।
क्या है पूरा मामला
जांच के दौरान पता चला कि खोड़ा के नवनीत विहार में खसरा नंबर 70 की सरकारी जमीन पर यह इमारत बनी हुई है। राजस्व रिकॉर्ड में इसे 5-3 भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। असद इसी इमारत में माता-पिता के साथ रहता था। नायब तहसीलदार गाजियाबाद और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकरपुर की टीम ने मौके पर जाकर नोटिस चस्पा किया।
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15 दिन का समय दिया गया
प्रशासन ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002 की धारा 136 के तहत नोटिस जारी किया है। इसमें मकान मालिक को 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने और इमारत खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर यह समय पूरा होने तक कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद इमारत खाली कराकर उसे ध्वस्त कर देगा। इस इमारत में असद के परिवार के अलावा कई अन्य परिवार भी किराए पर रह रहे हैं। नोटिस चिपकने के बाद सभी को मकान खाली करना पड़ेगा।
गौरतलब है कि बकरीद के दिन सूर्या चौहान को उसके ही आसपास के मुस्लिम परिचितों ने पास बुलाकर घेरकर उसे चाकू से गोद दिया था। हत्या से पहले हत्यारों ने सूर्या से कहा, “पहले कभी बकरा हलाल होते देखा है”। इतना कहकर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में पुलिस ने असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।











