क्या ट्रायल में देरी से आतंक के आरोपियों को मिल जाएगी बेल?
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UAPA पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस: क्या ट्रायल में देरी से आतंक के आरोपियों को मिल जाएगी बेल?

UAPA को लेकर इस समय सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस चल रही है। यह बहस सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और लोगों की आजादी से भी जुड़ी हुई है।

Written byMahak SinghMahak Singh
May 23, 2026, 11:38 am IST
in भारत
Suprime Court

Suprime Court

भारत के सबसे सख्त कानूनों में गिने जाने वाले यूएपीए (UAPA) को लेकर इस समय सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस चल रही है। यह बहस सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और लोगों की आजादी से भी जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि अगर किसी आरोपी का ट्रायल कई सालों तक पूरा नहीं होता, तो क्या उसे सिर्फ देरी के आधार पर जमानत मिलनी चाहिए?

बेल पर सरकार का सख्त रुख

सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलील दी कि अगर बड़े आतंकवादी मामलों में ट्रायल कई गवाहों और सबूतों की मौजूदगी के कारण लंबे समय तक चलते हैं, तो क्या ऐसे आरोपियों को भी बेल दी जाएगी? उन्होंने अजमल कसाब और हाफिज सईद जैसे नामों का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ समय बीतने से जमानत देना सही नहीं होगा। सरकार का मानना है कि कोर्ट को आरोपी की भूमिका और अपराध की गंभीरता को भी देखना चाहिए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की दो अलग-अलग बेंचों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राय दी है। मई 2026 में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जेल में है और ट्रायल पूरा नहीं हो रहा, तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि “बेल सामान्य नियम है और जेल अपवाद।” यह सिद्धांत यूएपीए मामलों में भी लागू होना चाहिए। लेकिन जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि केवल लंबे समय तक जेल में रहने को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। अगर आरोप गंभीर हैं, तो अदालत को उसे भी ध्यान में रखना होगा। इसी मतभेद को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब नई बेंच तय करेगी कि यूएपीए मामलों में जमानत का सही नियम क्या होना चाहिए। इस फैसले का असर आने वाले समय में कई मामलों पर पड़ेगा।

Topics: आतंकवाद निरोधी कानूनHafiz Saeedउमर खालिदसुप्रीम कोर्ट न्यूजUAPA कानूनUAPA Actajmal kasabUAPA Bail Supreme CourtUAPA law in HindiSupreme Court News Hindi
Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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