पंजाब के बेअदबी कानून को हाईकोर्ट में चुनौती : उम्रकैद की सजा पर बवाल, याचिका में पूछा- केवल 1 धर्म के लिए कानून क्यों?
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पंजाब के बेअदबी कानून को हाईकोर्ट में चुनौती : उम्रकैद की सजा पर बवाल, याचिका में पूछा- केवल 1 धर्म के लिए कानून क्यों?

- जालंधर के सिमरनजीत सिंह ने पंजाब सरकार के नए बेअदबी कानून को असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट में दायर की जनहित याचिका; संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देकर की नए कानून को रद्द करने की मांग

Written byराकेश सैनराकेश सैन — edited by Shivam Dixit
Apr 22, 2026, 09:44 pm IST
in भारत, पंजाब
Punjab and Haryana High Court PIL against Sacrilege Law 2026

पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है।

संविधान की भावना के विपरीत

याचिका में दावा किया गया है कि यह अधिनियम संविधान की मूल भावना और स्थापित कानूनी ढांचे के विपरीत है। खासतौर पर इसमें शामिल दंडात्मक परविधान और प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं। याचिका में बताया कि यह कानून समवर्ती सूची के विषयों को प्रभावित करता है और मौजूदा आपराधिक कानूनों, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता के परविधान से टकराव की स्थिति पैदा करता है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य थी, जबकि इसे केवल राज्यपाल की सहमति से लागू कर दिया गया।

केवल एक धर्मग्रंथ को सुरक्षा

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमजोर करता है। इसमें केवल एक धार्मिक ग्रंथ को विशेष सुरक्षा देते हुए कठोर दंड का परविधान किया गया है, जबकि अन्य धर्मों के ग्रंथों को शामिल नहीं किया गया।

समानता के अधिकार का उल्लंघन

इसे संविधान के समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में पेश किया गया है। सबसे बड़ा विवाद अधिनियम की धारा 5(3) को लेकर है, जिसमें बेअदबी की साजिश जैसे अपराध के लिए उम्रकैद तक की सजा का परविधान किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह दंड अनुपातहीन और मनमाना है, क्योंकि इसे ऐसे अपराध पर लागू किया गया है जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा शामिल नहीं होती। इसके अलावा, कानून में ‘बेअदबी’ की परिभाषा को अत्यधिक व्यापक बताया गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी

शब्दों, संकेतों और इलेक्ट्रानिक माध्यमों तक को इसमें शामिल किए जाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। याचिका में अधिनियम के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई है। तर्क दिया गया है कि यदि बाद में कानून असंवैधानिक ठहराया जाता है, तो इसके तहत शुरू हुई आपराधिक कार्यवाहियां नागरिकों को अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकती हैं।

हाल ही में पास किया गया था कानून

गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2026 को पंजाब विधानसभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था और उसी दिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद 20 अप्रैल को इसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया । यह याचिका अभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल की गई है संभावना है कि जल्द ही यह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है।

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