उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में रविवार देर रात करीब 3 बजे बुलडोजर चलाकर मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद तालाब एवं कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके अवैध ढंग से करीब 12 वर्ष पहले बनाई गई थी।
वर्ष 2025 में ग्राम सभा की शिकायत पर मस्जिद के प्रबंध समिति को नोटिस दी गई थी मगर मस्जिद की प्रबंध समिति ने मस्जिद को नहीं गिराया। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
मुख्य मार्ग के पास बनी थी अवैध मस्जिद
सीतापुर के जनपद मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर लहरपुर थाना अंतर्गत नयागांव बेहटी में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि यह मस्जिद मुख्य मार्ग के पास स्थित थी और वहां पर दिन में यातायात का काफी दबाव रहता है। इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रात में की गई ताकि यातायात व्यवस्था पर कोई दिक्कत ना आने पाए।
इस तरह किया अवैध कब्जा
जानकारी के अनुसार करीब 12 वर्ष पहले तालाब एवं कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। वर्ष 2025 में ग्राम सभा की तरफ से तहसील में शिकायत की गई। तहसील में सुनवाई के दौरान पाया गया कि मस्जिद अवैध ढंग से बनाई गई है।
15 दिन का दिया था नोटिस
गत 6 जनवरी, 2026 को मस्जिद को अवैध घोषित किया गया और इसके बाद बेदखल करने का आदेश पारित हुआ। उप जिलाधिकारी के न्यायालय ने नोटिस में 15 दिन का समय दिया ताकि मस्जिद से जरूरी सामान हटा कर मस्जिद के प्रबंध समिति के लोग मस्जिद को स्वयं ध्वस्त कर सकें। मगर नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं गिराया गया था।

















