'नो कास्ट, नो रिलीजन' सर्टिफिकेट के लिए पहले हिंदू धर्म का त्याग करना होगा : मद्रास हाईकोर्ट
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‘नो कास्ट, नो रिलीजन’ सर्टिफिकेट के लिए पहले हिंदू धर्म का त्याग करना होगा : मद्रास हाईकोर्ट

चेलामनिक्कम ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि उसके माता-पिता हिंदू हैं, लेकिन वह एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहता है जिसमें जाति-धर्म का उल्लेख न हो।

Written byसुनीता मिश्रासुनीता मिश्रा — edited by Shivam Dixit
Feb 24, 2026, 10:09 pm IST
in भारत, तमिलनाडु
Madras High court RTE

प्रतीकात्मक तस्वीर

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक व्यक्ति की ‘नो कास्ट, नो रिलीजन’ सर्टिफिकेट जारी करने की याचिका खारिज करते हुए अहम फैसला सुनाया। जस्टिस कृष्णन रामास्वामी की पीठ ने कहा कि जाति-धर्म के उल्लेख के बिना प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति को पहले औपचारिक रूप से अपना धर्म त्यागना होगा। यानी जब तक संबंधित व्यक्ति विधि-विधान और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने धर्म का त्याग नहीं करता, तब तक उसे ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि उसके माता-पिता हिंदू हैं, लेकिन वह एक ऐसा प्रमाण पत्र चाहता है जिसमें जाति या धर्म का उल्लेख न हो।

जाने क्या है पूरा मामला?

यह मामला चेलामनिक्कम नाम के व्यक्ति से जुड़ा है। हाल ही में याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु के तिरुप्पतूर तालुका के तहसीलदार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे ‘नो कास्ट, नो रिलीजन’ प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। तहसीलदार ने उसकी याचिका खारिज करते हुए दलील दी थी कि वर्तमान में राज्य सरकार के पास इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। चेलामनिक्कम का कहना था उसके माता-पिता हिंदू हैं, लेकिन वह अपनी पहचान बिना किसी जाति या धर्म के चाहता है।

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने सुनवाई के दौरान चेलामनिक्कम से पूछा कि क्या उसने अपने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है? इस पर याचिकाकर्ता ने न में जवाब दिया। अदालत ने आगे कहा कि बिना धर्म त्यागे ‘नो कास्ट, नो रिलीजन’ प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जा सकती। अगर धर्म त्यागने का कोई प्रमाण ही नहीं है, तो ऐसे में प्रशासन को इस का सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

धर्म त्यागने के सबूत के साथ नई याचिका दायर करे

हालांकि, मद्रास हाइकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि पहले वह अपने धर्म का त्याग करे और उससे संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करे। फिर धर्म त्याग के सबूत के साथ ‘नो कास्ट, नो रिलीजन प्रमाण पत्र’ की नई याचिका दायर करे, तभी अधिकारी उस पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि केवल घोषणा कर देने मात्र से ‘नो कास्ट, नो रिलीजन’ का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, बल्कि इसके लिए नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।

क्या है संविधान के अनुच्छेद 25 में?

संविधान के अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता के मुताबिक कोई भी धर्म अपनाने के साथ-साथ धर्म त्यागने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन प्रमाण पत्र जारी करने से पहले धर्म त्यागने का साक्ष्य देना आवश्यक है।

Topics: हिंदू धर्मतमिलनाडुTamil NaduMadras High Courtमद्रास हाईकोर्टNo Religion No Caste CertificateJustice Krishna Ramasamy
सुनीता मिश्रा
सुनीता मिश्रा
हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री। इग्नू दिल्ली से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव। [Read more]
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