अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 31 दिसंबर 2025 यानी आज इसका आखिरी दिन है। इसके बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और किसी भी जरूरी काम में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक से जुड़ा कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, KYC नहीं हो पाएगी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े काम अटक जाएंगे, पैन कार्ड पहचान के तौर पर मान्य नहीं रहेगा। यानी रोजमर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप अब तक इसे टालते आ रहे थे, तो इसे आख़िरी चेतावनी समझिए।
आज लिंक किया तो कोई फीस नहीं लगेगी- सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक आधार–पैन लिंक कर लेते हैं, तो आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप यह काम 1 जनवरी 2026 के बाद करते हैं, तो आपको पहले 1,000 रुपये की लेट फीस भरनी पड़ेगी। इसके बाद ही आपका पैन दोबारा चालू किया जाएगा।
आधार-पैन लिंक करना बहुत आसान है- अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि और बाकी जानकारी एक जैसी है, तो यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और बहुत आसान है। आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें-
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सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। वहां अपने अकाउंट में लॉग इन करें। अब Profile सेक्शन में जाएं और “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें और आगे बढ़ें। अगर सिस्टम आपसे फीस भरने को कहे, तो “e-Pay Tax” सेक्शन में जाएं। वहां Assessment Year चुनें और फिर “Other Receipts” पर क्लिक करें। अब पेमेंट पूरा करें। पेमेंट होते ही आपका आधार और पैन सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
पहले से लिंक है या नहीं, ऐसे चेक करें- अगर आपको याद नहीं है कि आपने पहले आधार–पैन लिंक कराया था या नहीं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। “Link Aadhaar Status” ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा। इसके लिए लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपने अब तक आधार और पैन लिंक नहीं किया है, तो आज ही कर लें। कल से आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है और फिर बैंक, टैक्स या निवेश से जुड़ा कोई भी काम रुक सकता है।














