हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। जो लोग समय पर अपना ITR फाइल नहीं करते, उन्हें लेट फीस और अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कई टैक्सपेयर्स पहले ही अपना रिटर्न भर चुके हैं। ITR फाइल करने के बाद अधिकतर लोग टैक्स रिफंड का इंतजार करते हैं। अगर आपने भी समय पर ITR फाइल कर दिया है और अभी तक रिफंड नहीं आया है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इससे पहले ये समझते हैं कि आमतौर पर रिफंड आने में कितना समय लगता है।
रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड आने में कितना समय लगता है- इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, ITR फाइल करने के तीन से चार हफ्तों के अंदर रिफंड की राशि बैंक अकाउंट में आ जाती है। लेकिन कई बार यह समय एक महीने या उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपको 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अब तक रिफंड नहीं मिला, तो यह संकेत है कि आपको अब कुछ कदम उठाने चाहिए।
रिफंड न मिलने के कारण- अगर आपने ITR फाइल करते समय अपने बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में कोई गलती कर दी है, तो रिफंड फंस सकता है। अगर आपका पैन नंबर और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं, तो इनकम टैक्स विभाग रिफंड प्रोसेस नहीं करता। ITR फाइल करने के बाद, बैंक डिटेल्स को प्री-वैलिडेट (पूर्व सत्यापन) करना जरूरी होता है। यह स्टेप मिस करने पर रिफंड नहीं आता। ITR फाइल करने के बाद जब तक आप उसे ई-वेरिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसे प्रोसेस में नहीं लिया जाएगा। रिफंड तभी जारी होता है जब रिटर्न वेरिफाइड होता है। अगर आपने टैक्स की गणना में कोई गलती की है, तो इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है। ऐसे मामलों में आपका रिटर्न अटक सकता है। यदि आप मानते हैं कि आपकी गणना सही है, तो आप सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफिकेशन (Rectification) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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अब जानते हैं कि अगर रिफंड आने में देरी हो रही हो, तो क्या करें- अगर आपको ITR फाइल किए 1 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी तक रिफंड नहीं आया, तो आप इसकी शिकायत इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विभाग आपकी शिकायत देखने के बाद आपको Refund Reissue (रिफंड दोबारा जारी) करने के लिए कहता है। Refund Reissue के लिए क्या करना होगा-
सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने यूजर आईडी (पैन नंबर) और पासवर्ड से लॉगिन करें। My Account सेक्शन पर जाएं, लॉगिन करने के बाद वेबसाइट के टॉप मेन्यू में ‘My Account’ विकल्प पर क्लिक करें। ड्रॉपडाउन मेन्यू से ‘Refund Reissue’ का विकल्प सेलेक्ट करें। फिर ‘Create Refund Reissue Request’ या इसी से मिलते-जुलते विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां पर आपको अपनी पर्सनल जानकारी जैसे कि पैन नंबर, आकलन वर्ष (Assessment Year) और रिटर्न की राशि दर्ज करनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद, आपको इसे ई-वेरिफाई करना होगा। आप OTP के जरिए मोबाइल/आधार से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अंत में, सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपकी Refund Reissue Request भेज दी जाएगी।
















