मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया सुझाव: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाएं
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मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया सुझाव: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाएं

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने हेतु ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बनाए। 2018 की PIL पर सुनवाई में कोर्ट ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर जोर देते हुए पैरेंटल कंट्रोल और जागरूकता अभियान तेज करने का सुझाव दिया।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Dec 26, 2025, 07:33 am IST
in तमिलनाडु
Madras high court changing home into prayer place

मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जैसे कानून पर गंभीरता से विचार किया जाए। यह बात ऑस्ट्रेलिया के हाल के कानून को देखते हुए कही गई है, जहां वहां ऐसी ही पाबंदी लागू हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर अब और देर नहीं करनी चाहिए।

याचिका का बैकग्राउंड

यह पूरा मामला एक जनहित याचिका (PIL) से शुरू हुआ था, जिसे मदुरै जिले के एस. विजयकुमार ने साल 2018 में दाखिल किया था। याचिका में मांग की गई थी कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को ‘पैरेंटल कंट्रोल’ या ‘पैरेंटल विंडो’ जैसी सुविधा देनी चाहिए। इसका मकसद था कि बच्चे आसानी से पोर्नोग्राफिक या अश्लील कंटेंट तक न पहुंच पाएं। याचिका में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और तमिलनाडु बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी निर्देश देने की मांग थी कि वे ISP पर दबाव बनाएं और जागरूकता फैलाएं।

कोर्ट में क्या हुआ

मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस के. के. रामकृष्णन शामिल थे, ने इस PIL पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का उदाहरण दिया, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका गया है। वकील ने सुझाव दिया कि भारत में भी ऐसा ही कुछ किया जा सकता है।

ISP की तरफ से पेश वकीलों ने कहा कि वे IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत काम करते हैं। जब भी कोई आपत्तिजनक वेबसाइट की शिकायत आती है, तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ने इन हलफनामों को नाकाफी माना। जजों ने कहा कि सिर्फ वेबसाइट ब्लॉक करने से समस्या हल नहीं होती, क्योंकि बच्चे अभी भी ऐसे कंटेंट तक पहुंच बना लेते हैं।

कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां

कोर्ट ने माना कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चे बहुत संवेदनशील और असुरक्षित होते हैं। ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बेंच ने कहा कि जब तक ऐसा कोई मजबूत कानून नहीं बनता, तब तक सरकार और संबंधित विभागों को जागरूकता अभियान तेज करने चाहिए। स्कूलों में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन वे काफी नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि बाल यौन शोषण से जुड़ा ऑनलाइन कंटेंट अभी भी मौजूद है और इसे रोकने के लिए यूजर लेवल पर पैरेंटल कंट्रोल ऐप्स जरूरी हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि सामग्री तक पहुंच व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, लेकिन बच्चों के मामले में समाज और सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। आयोगों को अपनी वैधानिक ड्यूटी निभानी चाहिए और बच्चों तक संदेश पहुंचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाना चाहिए।

कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर केंद्र को ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बनाने पर विचार करने का सुझाव साफ-साफ दे दिया। यह खबर बच्चों के बढ़ते डिजिटल जोखिम को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है।

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कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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