भारत सरकार ने सभी टैक्सपेयर्स के लिए PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक PAN कार्ड को Aadhaar कार्ड से लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो जाएगा। यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू होगा जिनका PAN और Aadhaar 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है।
PAN कार्ड टैक्स सिस्टम में आपकी सबसे अहम वित्तीय पहचान होता है। इसकी मदद से ही सरकार यह जान पाती है कि आपकी आय कितनी है, आपने कितना टैक्स भरा है और आपकी वित्तीय गतिविधियां क्या हैं। वहीं Aadhaar कार्ड एक यूनिक पहचान है, जिससे व्यक्ति की सही पहचान सुनिश्चित होती है। PAN को Aadhaar से जोड़ने का मकसद डुप्लीकेट PAN को रोकना, टैक्स चोरी कम करना और पूरे सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। सरकार चाहती है कि हर टैक्सपेयर की पहचान एक ही Aadhaar से जुड़ी हो, ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो। इसी वजह से PAN-Aadhaar Linking को अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी कर दिया गया है।
PAN-Aadhaar Linking की अंतिम तारीख- PAN और Aadhaar को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर इस तारीख तक लिंकिंग नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। अगर PAN निष्क्रिय हो गया, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे- आप Income Tax Return (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है, तो वह नहीं मिलेगा या अटक सकता है। बैंक से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य निवेश में दिक्कत आएगी। जहां-जहां PAN देना जरूरी है, वहां लेन-देन नहीं हो पाएगा।
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किन लोगों को PAN-Aadhaar Linking करनी है- जिनका PAN 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है। जिन लोगों ने PAN बनवाते समय Aadhaar Enrollment ID दी थी, उन्हें अब अपना अंतिम Aadhaar नंबर लिंक करना जरूरी है। PAN और Aadhaar को लिंक करने की प्रक्रिया बहुत आसान है- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां “Link Aadhaar” का विकल्प चुनें। अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें। OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें। लिंकिंग पूरी होने के बाद आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा।

















