नाबालिग नहीं दे सकती S*EX के लिए सहमति : कलकत्ता हाईकोर्ट ने युवक को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला
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नाबालिग नहीं दे सकती S*EX के लिए सहमति : कलकत्ता हाईकोर्ट ने युवक को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 12 साल की नाबालिग के यौन शोषण मामले में 23 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी।

Written byShivam DixitShivam Dixit — edited by Shivam Dixit
Dec 11, 2025, 05:31 pm IST
in भारत, पश्चिम बंगाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत 23 वर्षीय युवक को 12 साल की नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्ची वैध सहमति देने में असमर्थ होती है।

मामले का पृष्ठभूमि और आरोप

मामला 2015-2017 का है। पीड़िता उस समय केवल 12 साल की थी। आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके बार-बार यौन शोषण किया। पीड़िता ने अदालत में बताया कि वह आरोपी से प्यार करती थी और शादी की उम्मीद में संबंध बनाती रही। जब गर्भ ठहर गया तो आरोपी ने जिम्मेदारी लेने से इंकार किया।

आरोपी के बचाव तर्क और अदालत का निष्कर्ष

अदालत ने आरोपी की तीन मुख्य दलीलें खारिज कीं: 1. शिकायत में देरी – अदालत ने कहा कि बच्ची ने शादी की उम्मीद में चुप रहकर देरी की। 2. सहमति – पीड़िता नाबालिग थी और वैध सहमति देने में असमर्थ थी। 3. डीएनए रिपोर्ट – रिपोर्ट का ‘इनकार नहीं किया जा सकता’ का अर्थ यह नहीं कि आरोपी निर्दोष है। 4. उम्र – जन्म प्रमाण-पत्र रिकॉर्ड उपलब्ध था, इसलिए पीड़िता नाबालिग साबित हुई।

POCSO एक्ट के तहत आरोप और सजा

अदालत ने पाया कि आरोपी का कृत्य अग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट के अंतर्गत आता है। इसके तहत धारा 6 के अनुसार सजा न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।

पीड़िता के मुआवजे के लिए निर्देश

खंडपीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को आदेश दिया: 1. जुर्माने की 90% राशि यानी 1.80 लाख रुपये 15 दिनों के अंदर पीड़िता को देनी होगी। 2. SLSA अपने कोष से अतिरिक्त 2 लाख रुपये देगी। 3. भविष्य में यदि आरोपी जुर्माना भरता है तो SLSA को राशि वापस मिलेगी।

हाईकोर्ट का कड़ा रुख

अदालत ने कहा कि नाबालिग के साथ यौन शोषण और रोमांटिक रिलेशनशिप के नाम पर होने वाले अपराध पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। नाबालिग की हां कानूनी सहमति नहीं मानी जा सकती, चाहे वह कितना भी प्यार क्यों न जताए।

Topics: नाबालिग शोषणबाल सुरक्षाकानूनी फैसलाSLSAआजीवन कारावासजुर्मानान्यायपालिकाकलकत्ता हाईकोर्टयौन अपराधPOCSO एक्ट
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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