आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। चाहे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना हो, बैंक में खाता खोलना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो – हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। यह आपकी पहचान और पते का सबसे अहम प्रमाण बन चुका है। कई बार लोगों को अपने आधार कार्ड में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या फोटो में बदलाव करवाना पड़ता है। ऐसे मामलों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) समय-समय पर आधार अपडेट से जुड़े नियमों और फीस में बदलाव करता है। अब UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट के नए नियम लागू करने की घोषणा की है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि इन नए नियमों के तहत आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और कौन-कौन से अपडेट के लिए कितनी फीस देनी होगी।
नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट के नए चार्ज- अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं, तो अब इसके लिए आपको 75 रुपये फीस देनी होगी। यह चार्ज 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अगर आप अपने फिंगरप्रिंट, आंख की स्कैन (आइरिस) या फोटो अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 125 रुपये देने होंगे। हालांकि, बच्चों के लिए सरकार ने राहत दी है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री रहेगा। UIDAI ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट (जैसे पता, नाम आदि) की सुविधा को 14 जून 2026 तक मुफ्त रखा है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपडेट करवाते हैं, तो अभी आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। लेकिन ध्यान रखें 14 जून 2026 के बाद इस सुविधा के लिए भी 75 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या आप उसका नया प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 40 रुपये फीस देनी होगी। यह सुविधा UIDAI की वेबसाइट या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर उपलब्ध है।
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घर बैठे एनरोलमेंट सर्विस के चार्ज- UIDAI अब घर बैठे एनरोलमेंट और अपडेट सर्विस भी उपलब्ध करवा रहा है। अगर आप किसी अधिकारी को घर बुलाकर आधार अपडेट या एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, तो पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये देने होंगे। अगर उसी पते पर दूसरा व्यक्ति भी अपडेट करवाता है, तो उसके लिए 350 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसलिए अगर आप कोई बदलाव कराना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इसे समय रहते ऑनलाइन ही पूरा कर लें, ताकि आपको ज्यादा खर्च न करना पड़े। UIDAI ने सभी पैन कार्ड धारकों को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। अगर आपने यह काम तय समय तक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे में आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही किसी वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। सरकार का यह कदम टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कैसे करें आधार-पैन लिंक- आप अपने आधार को पैन कार्ड से आसानी से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप नीचे दिए गए किसी एक वेबसाइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं- www.incometax.gov.in, www.uidai.gov.in। यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।














