उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कैंट थाने में मंगलवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह की याचिका पर 4 अगस्त को वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार पाठक ने कैंट थाने को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनवरी 2023 में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में तुलसीदास जी और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। इस टिप्पणी के साक्ष्य अदालत में पेश किए गए और मामला दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई। पुलिस के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
















