EPFO: आज के समय में नौकरी बदलना आम बात हो गई है लेकिन जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो Provident Fund (PF) को भी साथ लेकर जाना बहुत जरूरी होता है। यह फंड आपके रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित बचत होता है, जिस पर हर साल ब्याज भी मिलता है। अगर PF ट्रांसफर नहीं होता, तो इसका असर आपके ब्याज, टैक्स छूट और भविष्य में पैसे निकालने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। अगर आपने नई कंपनी में काम शुरू कर दिया है लेकिन पुरानी कंपनी से PF का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
PF ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा- कई बार पुरानी कंपनी आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख EPFO पोर्टल पर सही से अपडेट नहीं करती। जब तक यह तारीख सिस्टम में नहीं डली होती, PF ट्रांसफर नहीं हो सकता। कुछ लोगों के पास गलती से दो या उससे ज्यादा UAN (Universal Account Number) बन जाते हैं। इससे PF अकाउंट में गड़बड़ी हो जाती है और ट्रांसफर अटक जाता है। अगर आपका आधार, पैन या बैंक खाता EPFO पोर्टल पर सही से अपडेट नहीं है, तो PF ट्रांसफर की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। कुछ कंपनियां समय पर PF की राशि जमा नहीं करतीं, जिसकी वजह से ट्रांसफर में देरी होती है।
यह भी पढ़ें-
EPFO: PF निकालने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना हो सकता है नुकसान
PF ट्रांसफर कैसे करें- अब PF ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें- सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं और UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद “Online Services” टैब पर क्लिक करें। अब “One Member- One EPF Account (Transfer Request)” ऑप्शन चुनें। अपनी पुरानी कंपनी का चयन करें और फॉर्म 13 भरें। नई कंपनी या पुरानी कंपनी किसी एक से वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन चुनें। प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 10 से 20 कार्यदिवस लग सकते हैं। अगर आपने ऊपर दी गई प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी PF ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं- वेबसाइट: https://epfigms.gov.in यहां जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें। UAN नंबर, PF खाता नंबर और बाकी जानकारी भरें। कुछ दिनों में EPFO की तरफ से जवाब आता है।
ईमेल के जरिए शिकायत करें- आप अपनी शिकायत EPFO को इस ईमेल पर भेज सकते हैं [email protected]।














