आजकल ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों का पीएफ (Provident Fund) खाता होता है, जो भविष्य की बचत के रूप में काम करता है। हर महीने की सैलरी का 12% हिस्सा इस खाते में जमा होता है, और कंपनी भी उतना ही योगदान देती है। इस रकम पर सरकार हर साल ब्याज भी देती है।
इस तरह धीरे-धीरे आपके खाते में एक अच्छी रकम जमा हो जाती है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि पीएफ से पैसे निकालना एक लंबा और पेचीदा काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यह काम ऑनलाइन माध्यम से बहुत ही आसान हो गया है और कई मामलों में पैसे कुछ ही घंटों में आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। आप आपातकालीन स्थिति (जैसे बीमारी, शादी, घर खरीदना आदि) में, नौकरी छोड़ने के बाद, सेवानिवृत्ति के समय, 5 साल से अधिक समय तक नौकरी करने के बाद पीएफ के पैसे की आंशिक निकासी कर सकते हैं।
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ऑनलाइन पीएफ निकालने का तरीका- पीएफ से पैसा निकालने के लिए आपको EPFO के ऑनलाइन पोर्टल पर क्लेम फॉर्म भरना होता है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें- सबसे पहले आप https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। UAN आपके पीएफ खाता से जुड़ा एक यूनिक नंबर है। लॉगिन के बाद ‘Online Services’ पर जाएं और ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ चुनें। फिर बैंक अकाउंट और आधार डिटेल्स वेरीफाई करें। अगर आपकी KYC पूरी है और बैंक खाता UAN से लिंक है, तो प्रक्रिया और तेज हो जाती है। फॉर्म में बताना होगा कि आप पैसा क्यों निकालना चाहते हैं (जैसे इलाज के लिए, मकान के लिए, शादी आदि)। इसके बाद सभी जरूरी जानकारियां भरें। फॉर्म भरने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को भरकर क्लेम सबमिट करें। अगर आपने फॉर्म सही तरीके से भरा है, आपकी सभी जानकारी (जैसे आधार, बैंक डिटेल, KYC) अपडेटेड है, और दस्तावेज़ में कोई गलती नहीं है, तो आपका क्लेम आमतौर पर 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाता है। कई मामलों में पैसे कुछ ही घंटों में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं।














