सुप्रीम कोर्ट ने RSS और PM मोदी पर अपमानजनक कार्टून मामले में दिखाई सख्ती, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की जमानत खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने RSS और PM मोदी पर अपमानजनक कार्टून मामले में दिखाई सख्ती, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की जमानत खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और RSS के खिलाफ अपमानजनक कार्टून बनाने के आरोप में गिरफ्तार कार्टूनिस्ट की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

Written byMahak SinghMahak Singh
Jul 15, 2025, 09:37 am IST
in भारत
Supreme Court

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने एक कार्टूनिस्ट की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS का अपमान करने वाला कार्टून बनाया। सोमवार को सुनवाई के दौरान जज सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार ने कार्टूनिस्ट के व्यवहार पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा काम समाज में आपसी सौहार्द को नुकसान पहुँचा सकता है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, “आपने इन लोगों का व्यवहार देखा है, इनमें कोई संवेदनशीलता नहीं है।” जस्टिस धूलिया ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं?

“कार्टून खराब या घटिया हो सकता है”

इस मामले में हेमंत मालवीय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मशहूर अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर पेश हुईं। उन्होंने दलील दी कि भले ही वह कार्टून घटिया या असंवेदनशील हो, पर यह आवश्यक नहीं कि उसे आपराधिक कृत्य माना जाए। वृंदा ग्रोवर ने कहा, “मैं यह नहीं कह रही कि कार्टून सही है, लेकिन यह एक अपराध नहीं है। हालाँकि, पीठ ने इन दलीलों से पूरी तरह सहमति नहीं जताई। जजों ने कहा, “बाद में ये लोग कहते हैं कि माफी मांगते हैं, केस खत्म कर दो। पहले आप कुछ भी कर लीजिए, फिर माफी मांग लीजिए, ये तो तरीका नहीं है। हम अभी कोई राहत नहीं दे रहे।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है और जो लोग अपनी अभिव्यक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वे समाज के सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में अदालत को सावधानी से फैसला लेना होगा।

यह भी पढ़ें-

“सुरक्षा के मामले में हम किसी पर निर्भर ना हों…’’ : सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत

कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने विवादित कार्टून को हटाने के लिए अपनी सहमति दे दी है और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। यानी अभी उन्हें अग्रिम ज़मानत नहीं मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 16 जुलाई 2025 को होगी। उसी दिन यह तय किया जाएगा कि हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं।

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Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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