इलाहाबाद हाई कोर्ट: 'महिला के कपड़े जबरन उतारना बलात्कार का प्रयास, 10 साल की सजा बरकरार'
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इलाहाबाद हाई कोर्ट: ‘महिला के कपड़े जबरन उतारना बलात्कार का प्रयास, 10 साल की सजा बरकरार’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि महिला के कपड़े जबरन उतारने की कोशिश बलात्कार का प्रयास है। लखनऊ के 2004 के मामले में दोषी की 10 साल की सजा बरकरार। कोर्ट ने महिला की गरिमा को कानून की प्राथमिकता बताया।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Jul 5, 2025, 07:39 am IST
in उत्तर प्रदेश
Disrobbing women an attempt of rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

‘किसी भी महिला के जबरन कपड़े की कोशिश भी बलात्कार का प्रयास है’। ये अहम फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को दी गई 10 साल की सजा को भी बरकरार रखा है।

क्या है पूरा मामला

ये मामले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र का है, जहां 2004 में एक 16 वर्षीय नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रदीप कुमार उर्फ भूरिया उर्फ पप्पू नाम का व्यक्ति उनकी बेटी को अपने साथ भगा ले गया। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त उसे जबरन एक वैन में बैठाकर ले गया। उसने उसे अपने रिश्तेदार के घर पर 20 दिन तक बंधक बनाकर रखा।

इस दौरान उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और जबरन उसके कपड़े फाड़कर रेप करने की कोशिश की। हालांकि, वो ऐसा कर नहीं पाया। वहीं आरोपी ने अपने ऊपर केवल कपड़े उतारने के आरोप का हवाला दिया और कहा कि उस पर केवल लज्जा भंग का केस हो सकता है।

निचली अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

जब यह मामला निचली अदालत में पहुंचा तो कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई। इसके बाद दोषी करार अभियुक्त ने हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया। अब हाई कोर्ट की जस्टिस रजनीश कुमार की सिंगल बेंच ने भी इसे गंभीर अपराध मानते हुए दोषी की भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के मिली सजा को बरकरार रखा है।

इसे भी पढ़ें: ‘मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं’ : भाषाई मारपीट पर CM फडणवीस सख्त, कहा- दूसरी भाषाओं से अन्याय नहीं होगा 

महिला के सम्मान की रक्षा समाज का कर्तव्य

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना समाज और कानून की प्राथमिकता है। कपड़े जबरन उतारने की कोशिश न केवल शारीरिक अपराध है, बल्कि यह पीड़िता की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कोर्ट ने माना कि इस तरह के कृत्य को बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में रखा जाना उचित है।

Topics: Attempt to rapeबलात्कार का प्रयासकपड़े उतारने की कोशिशमहिला की गरिमाattempt to remove clothesdignity of womanAllahabad High Courtइलाहाबाद हाई कोर्ट10 years imprisonment10 साल की सजा
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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