आज के डिजिटल युग में सरकारी कामकाज भी अब ऑनलाइन हो गए हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घंटों RTO ऑफिस की लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आप घर बैठे ही यह ज़रूरी दस्तावेज़ बनवा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन-कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है, और क्या प्रक्रिया है?
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
पहचान पत्र (Aadhar Card, Passport, PAN Card आदि), निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर ID आदि), पासपोर्ट साइज फोटो, उम्र का प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट), फॉर्म 1A (मेडिकल सर्टिफिकेट, 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए)।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले सरकारी परिवहन सेवा की वेबसाइट खोलें https://sarathi.parivahan.gov.in। आप जिस राज्य में रहते हैं, उसे वेबसाइट पर चुनें। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले लर्नर लाइसेंस बनता है। “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जानकारी सही-सही भरें – जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि। स्कैन किए गए डॉक्युमेंट्स अपलोड करें। फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना जरूरी होता है। कुछ राज्यों में लर्नर टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होता है। ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करें – जैसे UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। लर्निंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। इसमें सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों आदि से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद और 180 दिन के भीतर आप पक्के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए Apply for Driving Licence” विकल्प चुनें। आवश्यक जानकारी और दस्तावेज भरें, RTO द्वारा निर्धारित जगह पर जाकर ट्रायल पास करें। अगर आप ट्रायल पास कर लेते हैं, तो आपका पक्का ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में आपके पते पर पोस्ट कर दिया जाएगा।












