'अब मनमानी स्कूल फीस पर लगेगी रोक' : दिल्ली सरकार लाने जा रही बड़ा अध्यादेश, जुर्माने के साथ संपत्ति होगी जब्त
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‘अब मनमानी स्कूल फीस पर लगेगी रोक’ : दिल्ली सरकार लाने जा रही बड़ा अध्यादेश, जुर्माने के साथ संपत्ति होगी जब्त

दिल्ली सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर कड़ा अध्यादेश लाएगी। नियम तोड़ने पर ₹50,000 जुर्माना, बार-बार उल्लंघन पर संपत्ति जब्ती तक का प्रावधान।

Written byShivam DixitShivam Dixit
May 29, 2025, 05:35 pm IST
in भारत, दिल्ली

नई दिल्ली । प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जाने वाली मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। यह अध्यादेश दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025 के तहत लाया जाएगा और इसमें कई कड़े नियमों का प्रावधान होगा। जिसके तहत नियम तोड़ने पर स्कूलों पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और बार-बार उल्लंघन की स्थिति में स्कूल की संपत्ति तक जब्त की जा सकेगी।

क्या होगा इस अध्यादेश में…?

मीडिया रिपोर्ट्स की मने तो, यह अध्यादेश एक हफ्ते के भीतर लागू हो सकता है। चूंकि यह एक अस्थायी कदम है, इसलिए इसे विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश होने तक के लिए लागू किया जाएगा। इसमें फीस निर्धारण और निगरानी के लिए तीन स्तरों पर समितियों का गठन किया जाएगा- स्कूल स्तरीय, जिला स्तरीय और एक पुनरीक्षण समिति।

फीस बढ़ाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

इस अध्यादेश के बाद यदि कोई स्कूल अपनी फीस में मनमानी वृद्धि करता है, तो शिक्षा निदेशक ₹50,000 तक का जुर्माना प्रत्येक छात्र के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर स्कूल समय पर इस जुर्माने को नहीं भरता, तो दंड की राशि दोगुना तक की जा सकती है। इसके बाद लगातार नियम तोड़ने पर स्कूल की संपत्ति सील की जा सकती है, यहां तक कि उसे बेचा भी जा सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

तीन स्तरों पर समितियां होंगी-

स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति : हर स्कूल को विधेयक पारित होने के दो महीने के भीतर एक समिति बनानी होगी जिसमें प्रिंसिपल, तीन शिक्षक, पांच अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति का निरीक्षण शिक्षा निदेशक करेंगे।

जिला शुल्क अपीलीय समिति : इस समिति की अध्यक्षता शिक्षा उपनिदेशक करेंगे। इसमें क्षेत्रीय उपनिदेशक (सचिव), एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे।

पुनरीक्षण समिति : इसमें शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। यह समिति फीस से जुड़ी शिकायतों और विवादों पर अंतिम सुझाव देगी।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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