भारतीय संविधान की दुहाई..!
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होम मत अभिमत

भारतीय संविधान की दुहाई..!

भारत का संविधान 2024 में 'बुक ऑफ द ईयर' बनने की ओर। सुशासन, लोकतंत्र और मौलिक कर्तव्यों पर इसके प्रभाव को जानें।

Written byलेफ्टिनेंट जनरल एम के दास,पीवीएसएम, बार टू एसएम, वीएसएम ( सेवानिवृत)लेफ्टिनेंट जनरल एम के दास,पीवीएसएम, बार टू एसएम, वीएसएम ( सेवानिवृत)
Dec 6, 2024, 08:48 pm IST
in मत अभिमत
indian constitution democracy lessons

यदि 2024 के लिए बुक ऑफ द ईयर का चयन करने के लिए कोई प्रतियोगिता होती है, तो भारत का संविधान, विशेष रूप से लाल रंग का पॉकेट बुक संस्करण इस बार विजेता बनने जा रहा है। जिस तरह से भारत का संविधान सार्वजनिक प्रवचन में वापस आया, विशेष रूप से विपक्षी दलों के लिए एक हथियार के रूप में, वह अभूतपूर्व है। मुझे नहीं लगता कि पॉकेट बुक संविधान के इस तरह के बेरोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन का सहारा 1975-1977 की आपातकालीन अवधि के दौरान भी लिया गया था जब भारतीय संविधान ने अपना सबसे बुरा दौर देखा था।

दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने संविधान पर पुनः ध्यान केंद्रित किया। पहली बार 26 नवंबर को था, जब भारत ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाने के 75 साल मनाए थे। इस दिन को संविधान दिवस भी कहा जाता है और इस दिन ने संवैधानिक मूल्यों का जश्न मनाया गया और भारतीय लोकतंत्र की ताकत को बढ़ावा देने के लिए बातें हुई । 6 दिसंबर को, हम संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन पर भी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने नाममात्र काम किया। विपक्ष के अड़ियल रवैये से कोई कार्यवाही नहीं हो सकी और इस प्रकार विपक्ष ने संविधान के मूल्यों पर बहुत कम ध्यान दिया। संक्षेप में, विपक्ष द्वारा केवल राजनीतिक लाभ के लिए संविधान खतरे में है की दुहाई दी जा रही है । नुकसान आम नागरिकों को होता है जिनके हितों की इस तरह के दृष्टिकोण और रवैये के माध्यम से उपेक्षा की जाती है।

भारत का संविधान ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम,1935 से बहुत प्रभावित था। केंद्र सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारतीय संघ की संघीय संरचना को भी इस अधिनियम से शामिल किया गया है। इस अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका को भी पूरा किया, जिसने अंततः हमारी लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हुआ। प्रशासनिक प्रावधान, सरकार की संरचना और आपातकालीन प्रावधान 1935 के अधिनियम से प्रेरित थे। इस बात पर कम चर्चा हुई है कि आजादी के समय पाकिस्तान के संविधान में भी काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 की छाप थी।

पाकिस्तान में 1935 का यह अधिनियम 1947 से 1956 तक बुनियादी कानूनी दस्तावेज बना रहा। 1956 में, हमारे पड़ोसी देश ने पहला संविधान अपनाया जो प्रकृति में एकसदनीय था और देश आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य बन गया। दो साल के भीतर पाकिस्तान 1958 में पहली बार मार्शल लॉ के तहत आया। इसने संविधान के 1962 संस्करण को अपनाया जिसने राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान कीं। भारत द्वारा सैन्य कार्यवाही  के बाद दिसंबर 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद, पाकिस्तान ने अपने संविधान के 1973 संस्करण का बड़े पैमाने पर पालन किया है। लेकिन हमारे योग्य पड़ोसी ने सैन्य शासन (1958-1971, 1977-1988, 1999-2008) के तहत कई दशक बिताए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की तथाकथित झलक भी अतिरिक्त शक्तिशाली पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में काम कर रही है। पाकिस्तान में आज भी पाक सेना प्रमुख सबसे शक्तिशाली  हैं। इस तरह पाकिस्तान में लोकतंत्र नाममात्र  है।

पाकिस्तान के संविधान के उदाहरण और लोकतंत्र को चलाने के उनके तरीके से हम भारतीयों के लिए एक बड़ा सबक लेना चाहिए । स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थाएं पाकिस्तान में कई बार विफल रहीं। भारत में हमने भी आपातकाल के दौरान अपनी संस्थाओं के साथ समझौता किए जाने का अनुभव किया गया था, खासकर जब न्यायपालिका ने पर्याप्त मजबूती नहीं दिखाई। लोकतंत्र लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए काम करती है। यह स्वार्थी मकसद है जो लोगों के लिए सरकार के आदर्श वाक्य की अनदेखी करता है। इसलिए, एक कार्यात्मक लोकतंत्र काफी हद तक सुशासन पर निर्भर करता है जिसे विरोध और आंदोलनों की क्षुद्र राजनीति से आसानी से विचलित किया जा सकता है।

केंद्र में एनडीए सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल और हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत सुशासन का प्रतीक है। कुछ लोग इसे प्रो-इनकंबेंसी भी बता रहे हैं। संक्षेप में, लोग एक पार्टी/गठबंधन को सत्ता में वापस लाने के लिए वोट कर रहे हैं जब उनके जीवन और जीवन स्तर में सुधार होता है। यहां तक कि किसानों या महिलाओं या बेरोजगारों को वित्तीय सहायता के रूप में मुफ्त उपहार भी जीवन स्तर में सुधार करते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय सहायता की अवधारणा को बहुत अच्छी तरह से समझाया जब उन्होंने कहा की जब एक परिवार गरीबी से बाहर आता है और पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए उसे निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, लोग इस तरह के कल्याणकारी योजनाओं को सुशासन के रूप में देखते हैं।

राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों, अग्रिम योजना, नीति निर्माण और कानूनों के अधिनियमन पर एक स्वस्थ बहस हमारे जैसे विविधता वाले देश में एक कार्यात्मक लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। संसदीय बहसों की गुणवत्ता में गिरावट देखना भी निराशाजनक है। विधानसभा स्तर पर, तस्वीर और भी निराशाजनक है। हालांकि  संसद / राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कोई निर्धारित शिक्षा योग्यता नहीं है, भारत जैसे देश जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखते हैं, निश्चित रूप से उच्च योग्य कानून और नीति निर्माताओं की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में सुचारू और निर्बाध चर्चा सुनिश्चित करने के लिए सलाह देने के लिए अधिक योग्य लोग हैं।

हम 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार को जबरन हटाने के बाद बांग्लादेश में अपने पूर्वी पड़ोसी में पूरी तरह से उथल-पुथल देख रहे हैं। यहां अब इस्लामिक संविधान की योजना बनाई जा रही है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल नहीं है कि एक संविधान अपने लोगों जितना ही अच्छा है। 26 नवंबर को अपनाए गए भारत के संविधान के मूल सिद्धांत और भावना पवित्र हैं, लेकिन ऐसे संविधान में विश्वास करने वालों को पर्यावरणीय चुनौतियों और जमीन पर वास्तविकता के प्रति जागरूक रहना होगा। संविधान पर खतरे की दुहाई देना ही काफी नहीं है, विपक्ष को सुशासन का एक व्यावहारिक विकल्प पेश करना होगा। सत्तारूढ़ व्यवस्था के लिए, शासन में उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम भारतीयों को अपने संविधान पर गर्व है और देश को भारत के संविधान के राजनीतिकरण के प्रकाशिकी से आगे बढ़ना है। हम भारतीयों को भी संविधान के लिए सर्वोत्तम श्रद्धांजलि के रूप में अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना होगा।

Topics: Dr. B.R. AmbedkarImportance of Indian ConstitutionConstitution of Indiaभारत का संविधानसंविधान दिवसडॉ. बी.आर. अंबेडकरमौलिक कर्तव्य1935 का भारत सरकार अधिनियमभारतीय संविधान का महत्वConstitution DayFundamental DutiesGovernment of India Act of 1935
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