केरल: मदरसे की छत पर ले जाकर नाबालिग लड़की से रेप करता था मौलवी, अब कोर्ट ने सुनाई 70 साल की सजा
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होम भारत केरल

केरल: मदरसे की छत पर ले जाकर नाबालिग लड़की से रेप करता था मौलवी, अब कोर्ट ने सुनाई 70 साल की सजा

नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक उसने लगातार तीन माह तक नाबालिग के साथ इसी प्रकार से रेप किया। इस बात का खुलासा खुद पीड़िता ने पुलिस के सामने किया था।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Nov 30, 2024, 09:48 am IST
in केरल

केरल के कोच्चि में नाबालिग लड़की को मदरसे की छत पर ले जाकर रेप करने के मामले में दोषी करार दिए गए मदरसा शिक्षक को फार्स्ट ट्रैक कोर्ट ने 70 साल की जेल और 1.15 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला

मामला दो साल पुराना है। केरल के पट्टीमट्टोम के रहने वाले शराफुद्दीन नाम का इस्लामिस्ट मौलवी एक मदरसे में शिक्षक था। वहीं पर मुस्लिम बच्चों को इस्लामी तालीम देता था। वहीं पर लड़की भी पढ़ने के लिए आती थी। पढ़ाते-पढ़ाते मौलवी शराफुद्दीन की समझ पर उसकी हवस हावी हो गई। इसके बाद वो मदरसे की छुट्टी के बाद किसी बहाने से नाबालिग लड़की को मदरसे की छत पर ले गया। वहां पर उसने लड़की का रेप किया।

नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक उसने लगातार तीन माह तक नाबालिग के साथ इसी प्रकार से रेप किया। इस बात का खुलासा खुद पीड़िता ने पुलिस के सामने किया था।

इसे भी पढ़ें: मदरसे में हैवान बना मौलवी का बेटा, नशे का इंजेक्शन लगाकर छात्रा से रेप की कोशिश, मुंह बंद रखने को खिलाई कुरान की कसम

कैसे हुआ खुलासा

मदरसे के मौलवी की घिनौनी हरकत का खुलासा उस वक्त हुआ, जब स्कूल की एक शिक्षिका लड़कों की समस्याओं को लेकर क्लास ले रही थी। उसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि कक्षा में बच्ची असहज महसूस कर रही है। इसके बाद जब शिक्षिका ने लड़की से पूछताछ की तो उसने मदरसे में अपने साथ हुई प्रताड़ना का खुलासा किया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस से की। थडियिट्टापरम्बु पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज कर फराफुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज किया। उसे 24 फरवरी 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

इसे भी पढ़ें: रेप किया.. गर्भपात कराया.. ब्लीडिंग हुई और धमकी दी : मौलवी समेत 2 लोगों ने छात्राओं के मदरसे में किया बलात्कार

बाद में इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट ने की। अब करीब 2 साल के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट पेरंबवूर ने दोषी को 70 साल कैद की सजा सुनाई।

Topics: MadrasaअपराधCrimeकेरलरेपKeralaमदरसाRape
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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