संभल विवाद: सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, निचली अदालत न करे कोई कार्रवाई
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संभल विवाद: सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, निचली अदालत न करे कोई कार्रवाई

संभल जिले के जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और न खोला जाए।

Written byMahak SinghMahak Singh
Nov 29, 2024, 01:07 pm IST
in उत्तर प्रदेश
Congress moves SC to oppose pleas against Places of Worship Act, 1991

सुप्रीम कोर्ट

संभल जिले के जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की। यह मामला मस्जिद कमेटी द्वारा निचली अदालत के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि निचली अदालत इस मामले में फिलहाल कोई एक्शन न ले।

संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को लेकर निचली अदालत ने मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। मस्जिद समिति ने आरोप लगाया कि सर्वेक्षण का आदेश उसी दिन जारी किया गया, जब याचिका दाखिल की गई थी। आदेश के अनुसार सर्वेक्षण 19 नवंबर की शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक किया गया।

मस्जिद पक्ष के अनुसार, 23 नवंबर की आधी रात को सूचना मिली कि सर्वेक्षण अगले दिन सुबह 6 बजे किया जाएगा। 24 नवंबर को सुबह मस्जिद में नमाज के लिए एकत्रित लोगों को हटाने का आदेश दिया गया और सर्वेक्षण टीम ने मस्जिद में कार्यवाही शुरू कर दी।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि जब तक मस्जिद समिति की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं होती, निचली अदालत इस मामले में कोई कदम न उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और न खोला जाए। अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए।

Topics: सुप्रीम कोर्ट का संभल विवाद पर फैसलासंभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवादहाईकोर्ट में होगी संभल केस की सुनवाईSambhal Jama Masjid-Harihar Temple disputeSupreme Courtsambhal caseसंभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेशsupreme court on sambhal case
Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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