30 जून की रात 12 बजे आईपीसी की वैधता हो जाएगी खत्म, 1 जुलाई से ही देश में लागू हो जाएंगे तीनों नए कानून
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30 जून की रात 12 बजे आईपीसी की वैधता हो जाएगी खत्म, 1 जुलाई से ही देश में लागू हो जाएंगे तीनों नए कानून

30 जून की रात 12 बजे एक ऐतिहासिक घटना घटित होगी जब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की वैधता समाप्त हो जाएगी।

Written byMahak SinghMahak Singh
Jun 27, 2024, 05:37 pm IST
in भारत
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

30 जून की रात 12 बजे एक ऐतिहासिक घटना घटित होगी जब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की वैधता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही 1 जुलाई से देश में तीन नए कानून लागू होंगे। यह परिवर्तन भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। इस आर्टिकल में हम आईपीसी की समाप्ति और नए कानूनों के लागू होने के बारे में बताएंगे।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का संक्षिप्त इतिहास

भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी के नाम से जाना जाता है, 1860 में तैयार की गई थी और 1862 से लागू हुई। यह कानून ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। आईपीसी में विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंडों का विस्तृत विवरण है।

नए कानून का परिचय

1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून निम्नलिखित हैं-

भारतीय दंड संहिता (नया संस्करण)-
  • इस कानून में आधुनिक समय की आवश्यकताओं और अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं।
  • इसमें साइबर अपराध, संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
  • महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़े दंड प्रावधान किए गए हैं।
अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का संशोधित संस्करण-
  • इस नए कानून में जांच, गिरफ्तारी और सुनवाई की प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं।
  • डिजिटल साक्ष्यों के संग्रह और प्रस्तुति के लिए नए नियम निर्धारित किए गए हैं।
  • नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
साक्ष्य अधिनियम का संशोधित संस्करण-
  • इस कानून में साक्ष्य के प्रकारों, उनकी स्वीकृति और न्यायालय में प्रस्तुति के तरीके में बदलाव किए गए हैं।
  • डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के महत्व को मान्यता देते हुए नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
  • साक्ष्यों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं।

 

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Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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