दिल्ली हिंसा : कोर्ट ने खारिज की उमर खालिद की जमानत याचिका
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दिल्ली हिंसा : कोर्ट ने खारिज की उमर खालिद की जमानत याचिका

कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उमर खालिद को अभी जेल में ही रहना होगा।

Written byShivam DixitShivam Dixit
May 28, 2024, 05:38 pm IST
inभारत, दिल्ली
उमर खालिद (फाइल फोटो)

उमर खालिद (फाइल फोटो)

दिल्ली में 2020 में हुए हिंसा मामले में आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई ने खारिज कर दिया है। 13 मई को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।

याचिका में पेश किए गए तर्क

उमर खालिद की ओर से वकील त्रिदीप पेस ने कोर्ट में अनेक तर्क पेश किए। पेस ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में उमर खालिद का नाम बार-बार प्रयोग किया गया है, मानो यह कोई मंत्र हो। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में बार-बार नाम लेने और झूठ बोलने से कोई तथ्य सच साबित नहीं हो सकता।

पेस ने दावा किया कि उमर खालिद के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी चलाया गया और जमानत पर फैसला लेते समय कोर्ट को हर गवाह और दस्तावेज का समग्र परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंजाल्वेस और शोमा सेन का उदाहरण देते हुए उमर खालिद की जमानत की मांग की।

अभियोजन पक्ष की दलीलें

दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया। प्रसाद ने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले ही उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और सेशंस कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमानत पर विचार करते समय सभी तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और याचिका के दौरान जांच में किसी भी गड़बड़ी का दावा नहीं किया जा सकता।

गुप्त बैठकों का मुद्दा

अभियोजन पक्ष ने उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के गुप्त बैठकें करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ये बैठकें पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में हुई थीं। इस कथन का आधार गवाह के बयान और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) था। उमर खालिद की ओर से तर्क दिया गया कि सीडीआर के अनुसार, सभी आरोपित एक साथ उसी समय और तिथि पर नहीं थे।

हाई कोर्ट का पिछला फैसला

उमर खालिद की जमानत याचिका पहले भी हाई कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। 18 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट ने उमर खालिद की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सभी तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापसी

उमर खालिद ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया और ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की।

बरहाल कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उमर खालिद को अभी जेल में ही रहना होगा। 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में खालिद को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

Topics: Delhi violence caseumar khalidkarkardooma courtउमर खालिद की जमानत याचिका2020 DELHI RIOTSदिल्ली दंगा आरोपी उमर खालिदUMAR KHALID BAIL PLEA REJECTEDREJECTS BAIL PLEA OF 2020 RIOTS ACCUSED
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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