Delhi Liquor scam: केजरीवाल को जेल या चुनाव प्रचार के लिए मिलेगी बेल! SC सुनाएगा फैसला, ED चार्जशीट फाइल करेगी
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Delhi Liquor scam: केजरीवाल को जेल या चुनाव प्रचार के लिए मिलेगी बेल! SC सुनाएगा फैसला, ED चार्जशीट फाइल करेगी

ईडी का तर्क है कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। न तो ये संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है।

by Kuldeep Singh
May 10, 2024, 07:23 am IST
in दिल्ली
Supreme court to hear Arvind Kejriwal plea against ED arrest

फोटो साभार: बार एंड बेंच

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दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी, जिसका ईडी ने पुरजोर विरोध किया।

ईडी का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। आज तक किसी नेता को, जो जेल में बंद है प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई। ईडी का तर्क है कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। न तो ये संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। ईडी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए अपने हलफनामे में कहा कि अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए किसी तरह की कोई रियायत दी जाती है तो ये समानता औऱ कानून दोनों के लिए अभिशाप होगा।

इसे भी पढ़ें: Delhi liquor scam: ‘किंगपिन’ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी

आज सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी ईडी

इस बीच आज (शुक्रवार) दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र दायर करेगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब ईडी केजरीवाल को इस मामले में केजरीवाल को आरोपी बनाएगी। चार्जशीट में जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बताएगी। एजेंसी का दावा है कि उसने केजरीवाल से जुड़ा मनी ट्रेल को ट्रैक कर लिया है।

खास बात ये है कि प्रवर्तन निदेशालय का यह कदम शराब नीति मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के साथ मेल खाएगा। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी के वकील सॉलिसटर जनरल एसवी राजू को शुक्रवार के लिए अपनी दलीलों के लिये तैयार रहने को कहा था।

क्या है पूरा मामला 

दिल्ली शराब नीति 2021-22 में घोटाले के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता (किंगपिन) हैं। आज ईडी ने कहा कि केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। वह सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लग चुका है। उन्होंने ईडी की हिरासत और गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई और उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वहीं हाई कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल का कहना है कि वे वर्तमान सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

ये है ईडी का आरोप

ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चला है कि केजरीवाल दो ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की थी। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए बदला गया। रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिये गोवा चुनाव में किया गया

Topics: Supreme Courtसुप्रीम कोर्टEnforcement directorateअरविंद केजरीवालarvind kejriwalप्रवर्तन निदेशालयदिल्ली शराब घोटालाDelhi Liquor Scamलोकसभा चुनाव 2024Lok Sabha Elections 2024
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