'अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता' : राऊज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पेश, ED ने मांगी 10 दिन की रिमांड
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‘अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता’ : राऊज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पेश, ED ने मांगी 10 दिन की रिमांड

ED ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को मगुंटा रेड्डी से दो मौके पर मिला था रिश्वत का पैसा, लाभ के बदले रिश्वत न मिलने पर नियमों में बदलाव की हुई थी बात

Written byShivam DixitShivam Dixit
Mar 22, 2024, 03:13 pm IST
in भारत, दिल्ली
New Delhi, Mar 16 (ANI): Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal at Rouse Avenue Court to appear before ACMM Divya Malhotra following summons issued to him by the court on the basis of two ED complaints in connection with the Delhi Excise Policy case, in New Delhi on Saturday. Rouse Avenue Court's ACMM Divya Malhotra grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in both complaints filed by ED. (ANI Photo)

New Delhi, Mar 16 (ANI): Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal at Rouse Avenue Court to appear before ACMM Divya Malhotra following summons issued to him by the court on the basis of two ED complaints in connection with the Delhi Excise Policy case, in New Delhi on Saturday. Rouse Avenue Court's ACMM Divya Malhotra grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in both complaints filed by ED. (ANI Photo)

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने दोपहर करीब 2:30 बजे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। 3 घंटे की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए कहा-  नई आबकारी नीति मामले में केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता में शामिल रहे हैं और इसके जरिये रिश्वत ली गई। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी किया गया। केजरीवाल ने ही आबकारी नीति बनाई में अहम भूमिका निभाई थी।

ईडी की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जोहेब हुसैन और नवीन मट्ठा को पेश हुए हैं। वहीं केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी पहुंचे हैं।

इस मामले में ED ने कोर्ट को बताया कि नई आबकारी नीति घोटाले में ‘केजरीवाल के करीबी विजय नायर भी शामिल रहे। वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिले थे और उन्हें नीति से जुड़ी फाइल दी थी। विजय नायर का संबंध यह है, वह केजरीवाल के पास घर मे रहते थे और उनका केजरीवाल के घर निरंतर जाना था। इसके अलावा वह आप के मीडिया प्रभारी भी थे’।

ED की तरफ से ASG ने कोर्ट को बताया कि “मगुंटा रेड्डी ने बयान में कहा है कि वह आबकारी नीति के संबंध में केजरीवाल से मिला था। दो मौके पर रिश्वत का पैसा दिया गया। आबकारी नीति में फायदा लेने के बदले रिश्वत मांगी गई और ऐसा न करने पर नियम बदलने की बात भी कही गई थी”।

600 करोड़ का हुआ फायदा 

आबकारी नीति के बदले रिश्वत लेना ही अपराध नहीं है, रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को फायदा पहुचना भी अपराध है। जांच में सामने आया है कि हवाला के जरिये 45 करोड़ रुपये गोवा भेजे गए थे। 100 करोड़ की रिश्वत देकर दक्षिण लॉबी को करीब 592 से 600 करोड़ का फायदा हुआ, यह भी अपराध का हिस्सा है।

मार्च 2024 में ही गिरफ्तारी क्यों?

अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- आप इस तरह से मेरे मुवक्किल (केजरीवाल) को गिरफ्तार या तलाशी नहीं कर सकते। एजेंसी के पास गिरफ्तारी की पावर है, लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत भी को भी दिखाना चाहिए। एक सामान्य मामले के तौर पर देखें तो अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते तो आपको दिखाना होगा कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। मार्च 2024 में ही गिरफ्तारी क्यों..?

पहली बार सिटिंग CM गिरफ्तार

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपकी (ईडी) एक दिन सरकारी गवाह से डील हो जाती है और आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय में सरकारी गवाह को सबसे अविश्वसनीय कहा गया है। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। उसकी पार्टी के चार बड़े नेता जेल में है।  इस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। ईडी ने कहा कि कई लोगों को फायदा हुआ और रिश्वत ली गई, लेकिन आपको (ईडी) दिखाना होगा कि केजरीवाल इससे कैसे जुड़े हैं।

गिरफ्तारी से पहले सामग्री और कारण होना चाहिए

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले सामग्री और इसका कारण होना चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट को रिमांड देते समय गंभीरता से तथ्यों की जांच करनी होती है और वह पुलिस के बयानों पर कस्टडी में नहीं भेज सकता।

अभिषेक मनु सिंघवी – शरथ रेड्डी ने 9 नवम्बर 2021 पहले बयान में कहा कि उसने किसी को पैसे नहीं दिए और अगले दिन जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। रेड्डी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। इसके कुछ महीने बाद उसने ईडी के पक्ष में बयान दिया और फिर रेड्डी को जमानत मिल गई और ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। 16 सितंबर 2022 को राघव मगुंटा ने कहा कि वह अभिषेक बोइनपल्ली, बच्ची बाबू को नहीं जानता, लेकिन 26 जुलाई को दिए बयान में उसके कहा कि उसने बुच्ची बाबू को रिश्वत दी और एक महीने के अंदर राघव को जमानत मिल गई और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। इन बयानों के आधार पर ईडी केजरीवाल को कस्टडी लेना चाहती है।

आपराधिक न्याय प्रणाली ताक पर है- सिंघवी

अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली ताक पर है। हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के कुछ घन्टे में मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार कर दिया गया। पहला समन अक्टूबर 2023 को दिया गया।

12 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर बुलाया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम ने कहा कि 12 जनवरी को ईडी ने कहा कि मुझे सीएम के बजाय व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है और मुझे आरोपित नहीं बनाया गया है। आज ईडी ने रिमांड आवेदन में कहा कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। आपने पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया। चुनाव अचार संहिता लागू होने का इंतजार किया जा रहा था। 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हुई और उसी दिन समन भेजा गया। किसी कानून को फॉलो किये बगैर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। हम रिमांड आवेदन का विरोध करते हैं।

बड़ी संख्या में डिजिटल एविडेंस मिटाए गए- ED 

हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। सरकारी गवाह की विश्वसनीयता मुकदमे के दौरान की जांची जा सकती है। चेन आफ मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए केजरीवाल के रिमांड की जरूरत है।  बड़ी संख्या में डिजिटल एविडेंस मिटाए गए हैं और इसके कारण जांच एजेंसी को काफी परेशानी हुई है।

हाई कोर्ट में गिरफ्तारी की बात नहीं की- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील रमेश गुप्ता ने कहा, “हमने कहा है कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं विक्रम ने दलील दी कि कल तक हाई कोर्ट में ईडी का स्टैंड यह था कि हम सिर्फ पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं, गिरफ्तार करने की बात कभी नहीं की।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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