पहली नजर में दोषी हैं सत्येंद्र जैन, ED के पास पर्याप्त सबूत : सुप्रीम कोर्ट
July 24, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

पहली नजर में दोषी हैं सत्येंद्र जैन, ED के पास पर्याप्त सबूत : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने टिपण्णी करते हुए कहा- आवेदक (सत्येंद्र जैन) हमें ऐसे आधार बताने में पूरी तरह विफल रहे हैं, जिनसे माना जाए कि वे कथित अपराध में दोषी नहीं हैं"

by WEB DESK and SHIVAM DIXIT
Mar 19, 2024, 03:50 pm IST
in भारत, दिल्ली
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतेन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए उसे ख़ारिज कर दिया। बता दें कि 9 महीने तक मेडिकल आधार पर मिली जमानत के बाद सतेन्द्र जैन एक बार फिर तिहाड़ की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। बता दें की सतेन्द्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

सत्येंद्र जैन को सोमवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने ना सिर्फ नियमित जमानत के लिए दायर उनकी याचिका खारिज कर दी, बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करके जेल जाने का आदेश दे दिया। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि ‘पहली नजर में सत्येंद्र जैन दोषी हैं और जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं’।

सुप्रीम कोर्ट कहा- ‘केस के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारा विचार है कि आवेदक (सत्येंद्र जैन) हमें ऐसे आधार बताने में पूरी तरह विफल रहे हैं , जिनसे माना जाए कि वे कथित अपराध में दोषी नहीं हैं। इसके उलट ईडी ने पर्याप्त सामग्री जुटाई हैं जो दिखाती हैं कि पहली नजर में वे (सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी) कथित अपराध में दोषी है।

सर्वोच्च अदालत ने गवाहों के बयानों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस बात में भी कोई आशंका नहीं है कि कैश देकर कोलकाता आधारित एंट्री ऑपरेटर से चार कंपनियों के बैंक अकाउंट में करीब 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए और इसमें आवेदक (सत्येंद्र कुमार जैन) शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि यह आइडिया उनका ही था।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की बेंच की ओर से यह टिप्पणी और तुरंत सरेंडर के आदेश के बाद शाम को सत्येंद्र जैन वापस तिहाड़ चले गए।

बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ीं चार कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के तहत 2017 में दर्ज हुए केस के आधार पर ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी। पिछले साल मई में सत्येंद्र जैन जेल के बाथरूम में गिर पड़े थे। खराब सेहत के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। इसके बाद कई मौकों पर यह राहत बढ़ती रही।

Topics: Supreme Courtसुप्रीम कोर्टEDSatyendra Jainसत्येंद्र जैनNational Newsराष्ट्रीय समाचार
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Supreme Court

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Suprime Court

सुप्रीम कोर्ट करेगा राष्ट्रपति के 14 सवालों पर विचार

मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकारों को जानकारी देते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट केस: SC पहुंची महाराष्ट्र सरकार, आरोपियों को रिहा करने के बॉम्बे HC के फैसले को दी चुनौती

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा

जगदीप धनखड़ : किसान परिवार में जन्म, सैनिक स्कूल में पढ़ाई, उपराष्ट्रपति तक का सफर

मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकारों को जानकारी देते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार

Lalu Prasad Yadav Land for job scam SC

Land for Job scam: लालू प्रसाद यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही रोकने से किया इंकार

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

Maulana chhangur Inspector Siddqui Suspended

गाजियाबाद: छांगुर गैंग के साथ साठगांठ, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड

ग्राफिक- शशि मोहन रावत

5 सवाल? आखिर कैसे मौलाना छांगुर हिंदुओं के कन्वर्जन में सफल हुआ- कौन थे मददगार

John Fredrcson left UK

ब्रिटेन का नौवां सबसे अमीर व्यक्ति देश छोड़ दुबई शिफ्ट हुआ, कहा- ‘ब्रिटेन हो गया बर्बाद’

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी

‘खुदा के घर में सियासत नहीं की जा सकती’, मस्जिद में सपा की बैठक पर अखिलेश यादव और इमाम पर भड़के मौलाना बरेलवी

अलकायदा का संदिग्ध जीशान

नोएडा से अलकायदा का संदिग्ध जीशान गिरफ्तार, एक महीने से मोबाइल की दुकान पर कर रहा था काम

Russian plane crash

Russia Plane Crash: अमूर क्षेत्र में अंगारा एयरलाइंस का विमान लापता, 50 लोग थे सवार

SP Muslim apeasement

धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण: समाजवादी पार्टी की रणनीति

Punjab Khalistan police

पंजाब में अवैध हथियार तस्करी: अमृतसर पुलिस की कार्रवाई और पाकिस्तान-फ्रांस कनेक्शन

इस वर्ष 4-15 मई तक बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया

खेलो भारत नीति 2025 : खेल बनेंगे विकास के इंजन

Supreme Court

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • जीवनशैली
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies